बैंक अकाउंट में न जुड़ा हो नॉमिनी तो अकाउंट होल्डर की मौत के बाद जमा पैसा किसे मिलेंगे?

हम अक्सर बैंक में अकाउंट खोलते समय नॉमिनी का नाम जरूर डालते हैं, ताकि हमारी मौत के बाद पैसा सीधे नॉमिनी को मिल जाए। लेकिन सोचिए अगर किसी वजह से अकाउंट होल्डर और नॉमिनी दोनों ही नहीं रहे, या आपने नॉमिनी नामांकन ही नहीं कराया, तो उस अकाउंट में जमा पैसा आखिर किसके पास जाएगा?

जब हम बैंक में अकाउंट खोलते हैं तो आम तौर पर नॉमिनी का नाम जरूर देते हैं। इसका मतलब यह होता है कि अगर अकाउंट होल्डर की मौत हो जाए, तो बैंक में जमा पैसा सीधे नॉमिनी को मिल जाएगा। लेकिन सोचिए अगर किसी वजह से अकाउंट होल्डर और नॉमिनी दोनों की मौत हो जाए, तो फिर बैंक में जमा पैसा किसे मिलेगा? या अगर आपने नॉमिनी नहीं एड किया है तो आपकी मौत के बाद किसे पैसा मिलेगा आइए जानते हैं?

Nominee Bank Account

अकाउंट होल्डर की मौत के बाद किसे मिलेगा पैसा?

इस मामले में पैसा उस व्यक्ति या लोगों को मिलेगा जो अकाउंट होल्डर के कानूनी वारिस (Legal Heirs) होते हैं। कानूनी वारिस में आम तौर पर पत्नी या पति, बच्चे, माता-पिता या भाई-बहन शामिल होते हैं।

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