Restaurant Service GST: अगर होटल कमरे का किराया 7500 रुपये से वसूला तो, चुकाना होगा 18% जीएसटी

Restaurant Service GST: केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड (CBIC) ने कहा कि होटल कमरे का किराया 7,500 रुपये प्रतिदिन से अधिक वसूला गया तो होटल को 18 प्रतिशत जीएसटी चुकाना होगा।

Restaurant Service GST: केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड (CBIC) ने गुरुवार को कहा कि वित्त वर्ष में किसी भी समय कमरे का किराया 7,500 रुपये प्रतिदिन से अधिक वसूलने वाले होटल को अगले वित्त वर्ष के लिए निर्दिष्ट परिसर माना जाएगा और ऐसे परिसरों के अंदर प्रदान की जाने वाली रेस्टोरेंट सर्विस पर इनपुट टैक्स क्रेडिट के साथ 18 प्रतिशत जीएसटी लगेगा। एक अप्रैल, 2025 से ऐसे रेस्टोरेंट जो होटलों के अंदर संचालित होते हैं, उनकी टैक्स योग्यता आपूर्ति के मूल्य (लेन-देन मूल्य) के आधार पर होगी। यह घोषित शुल्क की व्यवस्था की जगह लेगा।

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होटल रूम पर कितना लगेगा जीएसटी (तस्वीर-Canva)

CBIC ने ‘निर्दिष्ट परिसर में आपूर्ति की गई रेस्टोरेंट सर्विस विषय पर जारी अक्सर पूछे जाने वाले सवालों (एफएक्यू) में कहा है कि एक अप्रैल 2025 से शुरू होने वाली अवधि के लिए, पिछले वित्त वर्ष में होटल आवास की आपूर्ति का मूल्य, यानी उक्त आपूर्ति के लिए लिया गया लेनदेन मूल्य, यह निर्धारित करने का आधार होगा कि होटल आवास सेवा प्रदान करने वाला परिसर चालू वित्त वर्ष में अनिवार्य रूप से निर्दिष्ट परिसर की कैटेगरी में आता है या नहीं।

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