GST Big Decision: सिगरेट; गुटका; पान मसाला... किन सामानों पर लगेगा 40 फीसदी वाला 'स्पेशल जीएसटी टैक्स' ; पढ़ें पूरी लिस्ट

जीएसटी काउंसिल की 56वीं मीटिंग में टैक्स स्लैब को लेकर बड़ा फैसला लिया गया है। काउंसिल ने सर्वसम्मति से फैसला लिया कि अब सिर्फ दो स्लैब होंगे यानी 5 प्रतिशत और 18 प्रतिशत। लग्जरी वस्तुओं जैसे तंबाकू, पान मसाला को 40 प्रतिशत स्लैब में रखा गया है। 12 और 28 प्रतिशत टैक्स स्लैब को समाप्त कर दिया गया है।

GST Council Meeting ने बुधवार को लोगों को राहत देते हुए माल एवं सेवा कर के तहत पांच प्रतिशत और 18 प्रतिशत की दो-स्तरीय कर संरचना को मंजूरी दे दी। इसमें रोजमर्रा के उपयोग वाले सामानों पर जीएसटी दरों में कटौती की गई है। हालांकि, सराकर ने कुछ लग्जरी सामानों को 40 प्रतिशत टैक्स स्लैब में रखा है। आइए जानते हैं किन सामानों को खरीदने के लिए आपको मोटा पैसा खर्च करना होगा।

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सिगरेट, पान मसाला सहित कई सामानों को 40 फीसदी टैक्स स्लैब में रखा गया।(फोटो साभार: IANS)

इन चीजों पर 40 फीसदी टैक्‍स

सुपर लग्जगी गुड्स

पान मसाला

सिगरेट गुटखा

चबाने वाला तंबाकु

जर्दा

एडड शुगर, कार्बोनेटिड डिंक्स

एयरक्रॉफ्ट पर्सनल यूज वाले

लग्‍जरी कार

फास्‍ट फूड

अन्य फ्लेवर्ड/एरेटेड नॉन-अल्कोहलिक बेवरेजेस

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