ट्रंप टैरिफ के बीच कपड़ा कारोबारियों को बड़ी राहत, साल के अंत तक इंपोर्ट पर नहीं देनी होगी ड्यूटी

ट्रंप टैरिफ के बीच कपड़ा निर्यातकों और उद्योग को समर्थन देने के लिए यह फैसला लिया गया है। भारत के टेक्सटाइल और परिधान क्षेत्र का देश की जीडीपी में लगभग 2% योगदान है और यह रोजगार के सबसे बड़े स्रोतों में से एक है। सरकार ने पहले 19 अगस्त से 30 सितंबर 2025 तक कॉटन इम्पोर्ट ड्यूटी पर अस्थायी छूट दी थी। अब इस छूट को तीन महीने और बढ़ाकर 31 दिसंबर 2025 तक लागू कर दिया गया है।

केंद्र सरकार ने कपड़ा उद्योग को राहत देने के लिए कॉटन (कपास) पर इम्पोर्ट ड्यूटी से छूट की अवधि 31 दिसंबर 2025 तक बढ़ा दी है। वित्त मंत्रालय की ओर से जारी प्रेस रिलीज़ में कहा गया कि इस कदम का उद्देश्य घरेलू टेक्सटाइल सेक्टर को पर्याप्त मात्रा में कॉटन उपलब्ध कराना है।

Cotton Import

Cotton Import

दरअसल, सरकार ने पहले 19 अगस्त से 30 सितंबर 2025 तक कॉटन इम्पोर्ट ड्यूटी पर अस्थायी छूट दी थी। अब इस छूट को तीन महीने और बढ़ाकर 31 दिसंबर 2025 तक लागू कर दिया गया है।

End of Feed