Windfall Tax Cut : सरकार ने डीजल और ATF पर घटाया टैक्स, पेट्रोल में कोई बदलाव नहीं

केंद्र सरकार ने डीजल और ATF के एक्सपोर्ट लगने वाला विंडफॉल टैक्स घटा दिया है। हालांकि, पेट्रोल पर इस ड्यूटी में कोई बदलाव नहीं किया गया है। इसका भारत में बिकने वाले डीजल-पेट्रोल पर कोई असर नहीं होगा।

Windfall Tax Cut : सरकार ने 1 अक्टूबर से डीजल और एविएशन टर्बाइन फ्यूल (ATF) के एक्सपोर्ट पर विंडफाल टैक्स घटा दिया है। डीजल एक्सपोर्ट पर लगने वाली स्पेशल एडिशनल एक्साइज ड्यूटी (SAED) और रोड एंड इन्फ्रास्ट्रक्चर सेस समेत कुल लेवी अब ₹16 प्रति लीटर होगी, जो पहले ₹20 थी। वहीं, ATF एक्सपोर्ट पर ड्यूटी ₹15 से घटाकर ₹10.5 प्रति लीटर कर दी गई है। दूसरी तरफ पेट्रोल एक्सपोर्ट पर ड्यूटी ₹0.5 प्रति लीटर पर ही बरकरार रखी गई है। वित्त मंत्रालय ने बुधवार को जारी नोटिफिकेशन में नई दरों की जानकारी दी। ये संशोधित दरें 1 अक्टूबर से अगले पखवाड़े तक लागू रहेंगी। सरकार पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स पर विंडफाल टैक्स की समीक्षा हर 15 दिन में करती है।

atf windfall

विंडफाल टैक्स घटा

डीजल पर ₹4 और ATF पर ₹4.5 की कटौती

नई व्यवस्था के तहत डीजल के एक्सपोर्ट पर लगने वाली लेवी में ₹4 प्रति लीटर की कटौती की गई है। वहीं ATF पर यह कमी ₹4.5 प्रति लीटर है।पेट्रोल पर एक्सपोर्ट ड्यूटी में कोई बदलाव नहीं किया गया है। इसकी दर ₹0.5 प्रति लीटर ही रहेगी।

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