बैंक लॉकर में रखा सोना चोरी हो जाए तो कितना मुआवजा मिलेगा, क्या है नियम?

बैंक लॉकर में सोना रखना हमेशा से ही सेफ माना जाता रहा है लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि अगर कभी लॉकर से आपका सोना गायब हो गया तो आपको कितना मुआवजा मिलेगा? अगर नहीं तो आइए बताते हैं बैंक लाकर के नियम

आम तौर पर लोग अपने कीमती जेवर और जरूरी दस्तावेजों की सुरक्षा के लिए घर के बजाय बैंक लॉकर (Bank Locker) पर भरोसा करते हैं। हमें लगता है कि बैंक की लोहे की तिजोरी में हमारा सोना पूरी तरह सुरक्षित है, लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि अगर बैंक में चोरी, डकैती या आग लग जाए, तो आपके नुकसान की भरपाई कौन करेगा? भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने ग्राहकों के हितों की रक्षा के लिए लॉकर सुरक्षा को लेकर कुछ बेहद महत्वपूर्ण और सख्त नियम बनाए हैं। इन नियमों को जानना हर उस व्यक्ति के लिए जरूरी है जिसके पास बैंक लॉकर है, क्योंकि बैंक की जिम्मेदारी सीमित होती है। आइए आपको बताते हैं लॉकर से सोना गायब हो जाए तो आपको कितना मुआवजा मिलेगा?

bank locker gold

बैंक की जिम्मेदारी कब और कितनी होती है?

आरबीआई के नए नियमों के अनुसार, अगर बैंक की लापरवाही (जैसे चोरी, डकैती, आग या इमारत गिरने) के कारण लॉकर में रखे सामान का नुकसान होता है, तो बैंक को मुआवजा देना होगा। हालांकि, यह मुआवजा आपके सामान की कुल कीमत के बराबर नहीं होता। नियम के मुताबिक, बैंक की देनदारी लॉकर के सालाना किराए के 100 गुना तक सीमित होती है। अगर आपके लॉकर का सालाना किराया 3,000 रुपये है, तो बैंक आपको अधिकतम 3 लाख रुपये (3,000 x 100) तक का ही मुआवजा देगा, चाहे आपके लॉकर में 10 लाख का सोना ही क्यों न रखा हो।

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