Passport बनवाने जा रहे हैं? फीस और वैलिडिटी को लेकर बदले नियम

अगर आप पासपोर्ट बनवाने या रिन्यू कराने की तैयारी कर रहे हैं, तो नए नियम जरूर जान लें। विदेश मंत्रालय ने पासपोर्ट की फीस में बदलाव किया है। साथ ही बच्चों के पासपोर्ट की वैलिडिटी को लेकर भी नया नियम लागू किया गया है।

विदेश जाने के लिए पासपोर्ट सबसे जरूरी दस्तावेजों में से एक है। अगर आप नया पासपोर्ट बनवाने या पुराने पासपोर्ट को रिन्यू कराने जा रहे हैं, तो आपके लिए जरूरी खबर है। विदेश मंत्रालय ने पासपोर्ट से जुड़े नियमों में बदलाव किया है। नए नियमों के तहत पासपोर्ट की फीस बढ़ाई गई है। इसके अलावा 15 साल से कम उम्र के बच्चों के पासपोर्ट की वैलिडिटी को लेकर भी नया नियम लागू हुआ है। ये बदलाव सितंबर 2026 में नोटिफाई किए गए नियमों और जुलाई 2026 से लागू नई फीस व्यवस्था से जुड़े हैं।

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Passport बनवाने जा रहे हैं? फीस और वैलिडिटी को लेकर बदले नियम

बच्चों के पासपोर्ट की वैलिडिटी बदली

नए नियम का सबसे बड़ा बदलाव 15 साल से कम उम्र के बच्चों के पासपोर्ट को लेकर है। अब इस उम्र के बच्चे को जारी किया गया 36 पेज का सामान्य पासपोर्ट पांच साल तक वैध रहेगा। हालांकि, अगर बच्चा पांच साल पूरे होने से पहले 18 साल का हो जाता है, तो पासपोर्ट की वैलिडिटी उसी समय खत्म हो जाएगी। यानी वैलिडिटी पांच साल या बच्चे के 18 साल का होने तक, जो भी पहले हो, उतनी ही रहेगी।

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