हाईकोर्ट का बड़ा फैसला: बिल्डर के जाने के बाद थर्ड-पार्टी खरीदार फ्लैट्स पर नहीं कर सकते दावा, जानिए डिटेल

Flat Buyers News: कल्पना कीजिए, आपने अपने सपनों का फ्लैट खरीदा, पैसे दिए और इंतजार किया कि नई बिल्डिंग बने। लेकिन हाउसिंग सोसायटी ने देरी या विवाद के कारण बिल्डर को हटा दिया। अब आपका फ्लैट अधर में है। यही चिंता हर उस खरीदार की है जो पहले से फ्लैट बुक करता है। इस पर बॉम्बे हाईकोर्ट ने सख्त फैसला सुनाया है।

Flat Buyers News : कल्पना कीजिए कि आपने अपने सपनों का फ्लैट ढूंढ लिया है। आप बिल्डर को पैसे देते हैं, एग्रीमेंट साइन करते हैं और इंतजार करते हैं कि नई बिल्डिंग बने। लेकिन फिर कुछ गड़बड़ हो जाता है। जिस हाउसिंग सोसायटी की जमीन पर बिल्डिंग बन रही थी, वह बिल्डर को काम में देरी या अन्य वजहों से हटा देती है। अब सवाल उठता है कि आपका फ्लैट क्या होगा? यह चिंता बहुत से लोगों की है जो बिल्डर से पहले ही फ्लैट बुक कर लेते हैं, यानी थर्ड-पार्टी बायर्स। और अब बॉम्बे हाईकोर्ट ने इस पर साफ लेकिन सख्त फैसला दिया है।

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फ्लैट खरीदार के लिए बड़ी खबर (तस्वीर- istock/ani)

बड़ा नियम: एक बार बिल्डर गया, तो आपका हक भी गया

बॉम्बे हाईकोर्ट ने कहा कि अगर हाउसिंग सोसायटी ने बिल्डर के साथ किया गया करार रद्द कर दिया है, तो उस बिल्डर से फ्लैट बुक करने वाले थर्ड-पार्टी खरीदारों का सोसायटी की री-डेवलपमेंट परियोजना पर कोई अधिकार नहीं रहेगा। मैजिक ब्रिक्स के मुताबिक जस्टिस कमल खाटा ने यह फैसला सुनाते हुए इसे बहुत सरल भाषा में समझाया। उन्होंने कहा कि अगर आप उस बिल्डर के जरिए फ्लैट का दावा कर रहे हैं जिसे सोसायटी ने हटा दिया है, तो आप सोसायटी या नए बिल्डर से घर नहीं मांग सकते और न ही आप उनके काम में दखल दे सकते हैं।

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