EPFO नया नियम: कौन से कर्मचारी EPS पेंशन योगदान से होंगे बाहर, जानिए कारण

EPFO ने अपने सब्सक्राइबर्स के लिए बड़ा अलर्ट जारी किया है। EPFO ने अपने इलेक्ट्रॉनिक चालान-कम-रिटर्न (ECR) सिस्टम में बड़ा बदलाव किया है, जिसके बाद अब कुछ कर्मचारी एंप्लॉईज पेंशन स्कीम (EPS) में योगदान नहीं कर पाएंगे। आइए जानते हैं कौन हैं वो कर्मचारी और क्या है EPFO का नया नियम?

EPFO यानी कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ग्राहकों की सुविधा के लिए समय-समय पर अलर्ट जारी करता रहता है। ऐसे में अगर आप भी ईपीएफओ के कर्मचारी सब्सक्राइबर हैं तो ये खबर आपके काम की साबित हो सकती है। दरअसल, कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPFO) ने अपने इलेक्ट्रॉनिक चालान-कम-रिटर्न (ECR) सिस्टम में बड़ा बदलाव किया है। इसके बाद अब कुछ कर्मचारी एंप्लॉईज पेंशन स्कीम (EPS) में योगदान नहीं कर पाएंगे। यह बदलाव उन कर्मचारियों पर असर डालेगा जिनकी उम्र 58 साल से ज्यादा हो चुकी है या जिनकी सैलरी 15,000 रुपये से अधिक है और जिन्होंने 1 सितंबर 2014 या उसके बाद EPS जॉइन किया था।

EPFO Pension

क्या है EPFO का नया नियम?

EPFO के नियमों के मुताबिक, जब कोई कर्मचारी 58 साल का हो जाता है, तो उसके लिए EPS में योगदान करना संभव नहीं होता। हालांकि, अगर किसी कर्मचारी को एंप्लॉयर ने स्थगित पेंशन (Deferred Pension) के लिए योग्य माना हो, तो ऐसे मामलों में योगदान जारी रह सकता है। इसके अलावा, जिन कर्मचारियों का वेतन 15,000 रुपये से ज्यादा है और जिन्होंने 1 सितंबर 2014 या बाद में EPS जॉइन किया है, वे भी EPS के लिए योग्य नहीं माने जाते। पहले कई मामलों में ऐसे कर्मचारी भी योगदान पा रहे थे, जो नियमों के खिलाफ था, लेकिन नए सिस्टम के आने के बाद ऐसा नहीं होगा।

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