EPFO नियम: रिटायरमेंट के 3 साल बाद PF निकालने पर जानिए कितना देना होगा टैक्स

EPFO Rules: आपके प्रॉविडेंट फंड पर मिलने वाला ब्याज केवल रिटायमेंट तक टैक्स फ्री होता है। इसके बाद, जब योगदान रुक जाता है, तो किसी भी ब्याज पर टैक्स लागू हो जाता है।

EPFO Rules : जब तक आप नौकरी में हैं और आपके व आपके नियोक्ता (employer) यानी नौकरी देने वाली कंपनी या संस्थान दोनों की तरफ से भविष्य निधि (Provident Fund - PF) में योगदान होता रहता है, तब तक पीएफ पर मिलने वाला ब्याज इनकम टैक्स एक्ट के सेक्शन 10 के तहत पूरी तरह टैक्स-फ्री होता है।

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रिटायरमेंट के बाद पीएफ पर ब्याज का टैक्स नियम (तस्वीर-istock)

रिटायरमेंट के बाद क्या होता है?

नौकरी छूटते ही योगदान रुक जाता है। रिटायरमेंट के बाद आपकी ओर से और नियोक्ता की ओर से पीएफ में योगदान बंद हो जाता है। इस स्थिति में आप कर्मचारी (employee) की कटैगरी में नहीं आते हैं। ब्याज टैक्सेबल हो जाता है। इसलिए, आपकी रिटायरमेंट के बाद जो भी ब्याज आपके पीएफ खाते में जमा होता है, वह अब टैक्सेबल (टैक्स योग्य) माना जाएगा।

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