बदल गया EPFO का नियम, 15G और 15H की जगह आया 'Form 121', टैक्स बचाने के लिए अब करना होगा यह काम

नए वित्त वर्ष के नियमों के साथ ही EPFO ने इस नए फॉर्म को अपने पोर्टल पर अपडेट करना शुरू कर दिया है। पुराने फॉर्म 15G और 15H अब स्वीकार नहीं किए जाएंगे। EPFO द्वारा फॉर्म 121 लाना पीएफ खाताधारकों के लिए एक राहत भरा कदम है।

कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPFO) ने करोड़ों पीएफ खाताधारकों के लिए टैक्स से जुड़े नियमों में एक बड़ा और ऐतिहासिक बदलाव किया है। अब तक पीएफ से पैसा निकालते समय टैक्स (TDS) बचाने के लिए ग्राहकों को फॉर्म 15G या 15H भरना पड़ता था। लेकिन नए टैक्स कानून के तहत, सरकार ने इन पुराने फॉर्मों को रिटायर कर दिया है और उनकी जगह एक नया 'फॉर्म 121' (Form 121) पेश किया है। यह बदलाव उन सभी सब्सक्राइबर्स के लिए महत्वपूर्ण है जो अपनी जमा पूंजी निकालने की योजना बना रहे हैं, क्योंकि बिना इस फॉर्म के आपके पीएफ के पैसों पर भारी टैक्स कट सकता है।

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क्यों हटाया गया फॉर्म 15G और 15H?

पुराने नियमों के अनुसार, फॉर्म 15G उन लोगों के लिए था जिनकी उम्र 60 साल से कम थी, और फॉर्म 15H वरिष्ठ नागरिकों (Senior Citizens) के लिए बनाया गया था। अक्सर सब्सक्राइबर्स को इन दो अलग-अलग फॉर्मों के बीच चुनाव करने में भ्रम (Confusion) होता था। इसी प्रक्रिया को सरल और 'यूनिफाइड' बनाने के लिए सरकार ने 'फॉर्म 121' को लॉन्च किया है। अब उम्र चाहे जो भी हो, टैक्स छूट का दावा करने के लिए केवल एक ही फॉर्म फॉर्म 121 पर्याप्त होगा। इससे न केवल कागजी कार्रवाई कम होगी, बल्कि डिजिटल क्लेम सेटलमेंट की प्रक्रिया भी तेज हो जाएगी।

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