EPFO के नए नियम: अब PF से पैसा निकालना हुआ बेहद आसान, जानें क्लेम का तरीका

EPFO के नए नियमों के तहत 1 साल की सेवा के बाद शादी, शिक्षा, इलाज और घर के लिए आसानी से पीएफ एडवांस निकाला जा सकता है। ऑनलाइन क्लेम 3 से 7 दिनों में खाते में आ जाता है।

EPFO New Rules : कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPFO) ने अपने सदस्यों के लिए भविष्य निधि (PF) से पैसे निकालने के नियमों को पहले से काफी सरल और सुविधाजनक बना दिया है। केंद्रीय श्रम मंत्रालय के अनुसार, पीएफ खाताधारक अब अपनी पात्र राशि का 100% या कुल पीएफ बैलेंस का 75% तक निकाल सकते हैं। नए नियमों के तहत न्यूनतम बैलेंस की शर्त को पूरा करने के बाद बची हुई राशि का 75% हिस्सा ही 'पात्र राशि' (Eligible Funds) माना जाता है। अक्टूबर से लागू इन बदलावों के तहत आंशिक निकासी के पुराने 13 नियमों को मिलाकर अब मुख्य रूप से तीन श्रेणियों आवश्यक जरूरतें (Essential Needs), घर से जुड़ी जरूरतें (Housing Needs) और विशेष परिस्थितियां (Special Circumstances) में बांट दिया गया है।

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नौकरीपेशा लोगों के लिए खुशखबरी: EPFO ने आसान किए एडवांस निकासी के नियम

विवाह, शिक्षा और अन्य जरूरी जरुरतों के लिए निकासी

अब सदस्यों को अपनी या परिवार की जरुरतों के लिए पैसे निकालना पहले से अधिक आसान हो गया है। EPFO के सोशल मीडिया अलर्ट के अनुसार, विवाह के लिए पीएफ से अग्रिम राशि लेने की सुविधा अब महज 1 साल (12 महीने) की सदस्यता के बाद ही मिल जाती है। सदस्य पूरी सेवा अवधि के दौरान कुल 5 बार तक शादी के लिए पैसे निकाल सकते हैं। इसी तरह, बच्चों की शिक्षा के लिए भी 1 साल की सदस्यता के बाद कुल 10 बार तक आंशिक निकासी की अनुमति है। पहले शादी और पढ़ाई दोनों को मिलाकर केवल 3 बार निकासी की सीमा थी, जिसे अब काफी बढ़ा दिया गया है। मेडिकल या बीमारी के इलाज (स्वयं या परिवार) के लिए भी 1 साल की सदस्यता पूरी होने पर कर्मचारी अपने हिस्से का फंड या 6 महीने के वेतन के बराबर राशि निकाल सकता है। इसके अलावा, जो कर्मचारी रिटायरमेंट के करीब हैं, वे 54 वर्ष की आयु पूरी होने पर या रिटायरमेंट से 1 वर्ष पहले अपने कुल बैलेंस का 90% तक हिस्सा निकाल सकते हैं।

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