EPFO New Rules : कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPFO) ने अपने सदस्यों के लिए भविष्य निधि (PF) से पैसे निकालने के नियमों को पहले से काफी सरल और सुविधाजनक बना दिया है। केंद्रीय श्रम मंत्रालय के अनुसार, पीएफ खाताधारक अब अपनी पात्र राशि का 100% या कुल पीएफ बैलेंस का 75% तक निकाल सकते हैं। नए नियमों के तहत न्यूनतम बैलेंस की शर्त को पूरा करने के बाद बची हुई राशि का 75% हिस्सा ही 'पात्र राशि' (Eligible Funds) माना जाता है। अक्टूबर से लागू इन बदलावों के तहत आंशिक निकासी के पुराने 13 नियमों को मिलाकर अब मुख्य रूप से तीन श्रेणियों आवश्यक जरूरतें (Essential Needs), घर से जुड़ी जरूरतें (Housing Needs) और विशेष परिस्थितियां (Special Circumstances) में बांट दिया गया है।
नौकरीपेशा लोगों के लिए खुशखबरी: EPFO ने आसान किए एडवांस निकासी के नियम
विवाह, शिक्षा और अन्य जरूरी जरुरतों के लिए निकासी
अब सदस्यों को अपनी या परिवार की जरुरतों के लिए पैसे निकालना पहले से अधिक आसान हो गया है। EPFO के सोशल मीडिया अलर्ट के अनुसार, विवाह के लिए पीएफ से अग्रिम राशि लेने की सुविधा अब महज 1 साल (12 महीने) की सदस्यता के बाद ही मिल जाती है। सदस्य पूरी सेवा अवधि के दौरान कुल 5 बार तक शादी के लिए पैसे निकाल सकते हैं। इसी तरह, बच्चों की शिक्षा के लिए भी 1 साल की सदस्यता के बाद कुल 10 बार तक आंशिक निकासी की अनुमति है। पहले शादी और पढ़ाई दोनों को मिलाकर केवल 3 बार निकासी की सीमा थी, जिसे अब काफी बढ़ा दिया गया है। मेडिकल या बीमारी के इलाज (स्वयं या परिवार) के लिए भी 1 साल की सदस्यता पूरी होने पर कर्मचारी अपने हिस्से का फंड या 6 महीने के वेतन के बराबर राशि निकाल सकता है। इसके अलावा, जो कर्मचारी रिटायरमेंट के करीब हैं, वे 54 वर्ष की आयु पूरी होने पर या रिटायरमेंट से 1 वर्ष पहले अपने कुल बैलेंस का 90% तक हिस्सा निकाल सकते हैं।
घर खरीदने और मरम्मत के लिए आवास संबंधी छूट
घर खरीदने या बनवाएं जाने की स्थिति में भी पीएफ से बड़ी राशि निकालने की सुविधा दी गई है। अगर आपकी सदस्यता को 1 वर्ष पूरा हो चुका है, तो आप अपने या अपने जीवनसाथी (पति/पत्नी) के नाम पर संपत्ति खरीदने के लिए अपने पीएफ बैलेंस का 90% तक हिस्सा निकाल सकते हैं। वहीं, अगर आपको अपने मौजूदा मकान की मरम्मत या नवीनीकरण कराना है, तो 1 साल की सेवा के बाद अपने मासिक वेतन का 12 गुना तक एडवांस दावा कर सकते हैं।
नौकरी छूटने और विशेष परिस्थितियों में नियम
अगर किसी सदस्य की नौकरी छूट जाती है या वह बेरोजगारी का सामना कर रहा है, तो इसे 'विशेष परिस्थिति' माना जाता है। ऐसे मामलों में सदस्य तुरंत अपने पीएफ फंड से 75% तक की राशि निकाल सकता है। बाकी बची 25% राशि को 2 महीने लगातार बेरोजगार रहने के बाद निकाला जा सकता है। समय से पहले पूर्ण निकासी (Premature Final Settlement) के नियमों में भी राहत दी गई है। पीएफ की समय पूर्व अंतिम निकासी की अवधि को 2 महीने से बढ़ाकर 12 महीने और पेंशन फंड की अंतिम निकासी की सीमा को 2 महीने से बढ़ाकर 36 महीने कर दिया गया है।
ऑनलाइन क्लेम और पैसे खाते में आने में कितना समय लगता है?
अपनी सक्रिय सेवा के दौरान आंशिक निकासी का दावा करने के लिए सदस्यों को फॉर्म 31 भरना होता है। निकासी का दावा सेटल होने की समय-सीमा इस बात पर निर्भर करती है कि आपने किस माध्यम से आवेदन किया है:-
- ऑटो-मोड क्लेम (Auto-mode Claims):- पात्र दावों के लिए यह प्रक्रिया सबसे तेज है और महज 72 घंटे में पूरी हो जाती है।
- पूर्ण केवाईसी वाले ऑनलाइन क्लेम:- अगर आपका केवाईसी (KYC) पूरी तरह अपडेट है, तो ऑनलाइन आवेदन संसाधित होने में 3 से 7 कार्य दिवस लगते हैं।
- ऑफलाइन क्लेम:- ईपीएफओ कार्यालय में भौतिक रूप से जमा किए गए फॉर्म को प्रोसेस होने में 20 कार्य दिवस तक का समय लग सकता है।
सामान्य तौर पर क्लेम मंजूर होने के बाद 7 से 15 कार्य दिवसों के भीतर पैसा आपके रजिस्टर्ड बैंक खाते में ट्रांसफर कर दिया जाता है। आवेदन जमा होने, स्वीकृत होने और राशि ट्रांसफर होने के हर चरण पर EPFO सदस्य को एसएमएस (SMS) के माध्यम से अलर्ट भेजता है।
