अब कैश में नहीं खरीद सकेंगे 1,000 से ज्यादा की शराब! UPI-कार्ड पेमेंट का नया नियम लागू

शराब खरीदने वालों के लिए पेमेंट से जुड़ा नया नियम लागू होने जा रहा है। तमिलनाडु में 1 नवंबर 2026 से ₹1,000 से ज्यादा की शराब खरीदने पर डिजिटल पेमेंट करना जरूरी होगा। जानिए यह नियम किन दुकानों पर लागू होगा।

हर महीने की पहली तारीख से कई नियमों में बदलाव होता है, जिसका असर आम लोगों की रोजमर्रा की जिंदगी पर पड़ता है। अब शराब खरीदने वालों के लिए भी पेमेंट से जुड़ा एक नया नियम चर्चा में है। तमिलनाडु में 1 नवंबर 2026 से ₹1,000 से ज्यादा की शराब खरीदने पर ग्राहकों को डिजिटल पेमेंट करना होगा। इसके लिए UPI, डेबिट कार्ड या क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल किया जा सकेगा। यानी अगर ग्राहक शराब खरीदने के लिए ₹1,000 से अधिक खर्च करता है, तो उसे नकद के बजाय डिजिटल तरीके से भुगतान करना होगा। यह नियम पूरे देश में नहीं, बल्कि तमिलनाडु में TASMAC के तहत चलने वाली शराब की दुकानों के लिए बताया गया है।

Liquor Payment Rules

₹1,000 तक की खरीदारी पर क्या होगा नियम?

नए नियम के मुताबिक, अगर शराब की खरीदारी का बिल ₹1,000 तक है, तो ग्राहक कैश या डिजिटल पेमेंट में से कोई भी तरीका चुन सकता है। लेकिन बिल की रकम ₹1,000 से ज्यादा होने पर डिजिटल भुगतान करना जरूरी होगा। इसके लिए ग्राहक अपने मोबाइल से UPI के जरिए पेमेंट कर सकते हैं या डेबिट और क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल कर सकते हैं। ऐसे में शराब खरीदने से पहले अपने पास डिजिटल पेमेंट का विकल्प रखना उपयोगी होगा।

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