DGCA Imposed Penalty on Air India: नागरिक उड्डयन महानिदेशालय (DGCA) ने एयर इंडिया पर 30 लाख रुपये का जुर्माना लगाया है। एयरलाइन ने एक सीनियर सिटीजन पैसेंजर को व्हीलचेयर उपलब्ध नहीं कराई, जिसकी वजह से कार्डियक अरेस्ट से यात्री की मौत हो गई। मामला 12 फरवरी का है। मुंबई एयरपोर्ट टर्मिनल पर एक 80 वर्षीय यात्री को एयरलाइन ने व्हीलचेयर उपलब्ध नहीं काराया था। इसके बाद गिरने से उसकी मौत हो गई थी। बता दें कि मृतक महिला यात्री न्यूयॉर्क से आ रही थी। इस घटना के बाद DGCA ने एयर इंडिया पर 30 लाख रुपये का वित्तीय जुर्माना लगाया है।
एयरलाइन पर आरोप
रिपोर्ट्स के मुताबिक, एयर इंडिया की एक 80 वर्षीय यात्री ने मुंबई हवाई अड्डे पर व्हीलचेयर के लिए अनुरोध किया था। लेकिन अधिक मांग के कारण उन्हें इंतजार करने के लिए कहा गया। इसके बाद उन्होंने पैदल ही चलने का फैसला किया और इसी दौर गिरने से उनकी मौत हो गई।
नहीं दी गई कार्रवाई की जानकारी
डीजीसीए के एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा कि एयर इंडिया पर 30 लाख रुपये का जुर्माना लगाया गया है, क्योंकि वह बुजुर्ग यात्री को व्हीलचेयर उपलब्ध कराने में विफल रही थी। अधिकारी ने कहा कि इसके अलावा एयर इंडिया ने इस मामले में गलती करने वाले कर्मचारियों के खिलाफ हुई कार्रवाई की भी जानकारी नहीं दी है। साथ ही एयरलाइन भविष्य में ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति को रोकने के लिए सुधारात्मक कदमों की जानकारी देने में भी विफल रही है।
कारण बताओ नोटिस
इस महीने की शुरुआत में डीजीसीए ने एयरलाइन कंपनी को कारण बताओ नोटिस जारी किया था, जिसपर एयर इंडिया ने नियामक को 20 फरवरी को अपना जवाब सौंपा था। एयरलाइन ने कहा कि बुजुर्ग यात्री दूसरी व्हीलचेयर का इंतजार करने के बजाय एक अन्य व्हीलचेयर पर बैठी अपनी पत्नी के साथ चलने लगे थे।
अधिकारी ने कहा कि सभी एयरलाइन कंपनियों को इस बारे में एक परामर्श भी जारी किया गया है। उनसे कहा गया है कि जिन यात्रियों को विमान पर चढ़ने या उतरने के दौरान मदद की जरूरत होती है, उनके लिए पर्याप्त संख्या में व्हीलचेयर की व्यवस्था होनी चाहिए।
