EPS क्लेम 20 दिन में निपटाने का नियम, फिर भी क्यों रिजेक्ट हो रहे बहुत सारे दावे?

EPS-95 के नियमों के तहत, एक क्लेम 20 दिनों के अंदर निपटा दिया जाना चाहिए। हालांकि, आमतौर पर तब देरी होती है जब डॉक्यूमेंट्स गायब होते हैं, डेटा वेरिफिकेशन की जरूरत होती है, और रिकॉर्ड में सुधार की जरूरत होती है। ऐसे मामलों में, आवेदकों को ज़रूरी दस्तावेज जमा करने या गलतियों को ठीक करने के लिए ज्यादा समय की जरूरत होती है।

EPS-95 के नियमों के तहत, एक क्लेम 20 दिनों के अंदर निपटा दिया जाना चाहिए। हालांकि, आमतौर पर तब देरी होती है जब डॉक्यूमेंट्स गायब होते हैं, डेटा वेरिफिकेशन की जरूरत होती है, और रिकॉर्ड में सुधार की जरूरत होती है। ऐसे मामलों में, आवेदकों को ज़रूरी दस्तावेज जमा करने या गलतियों को ठीक करने के लिए ज्यादा समय की जरूरत होती है।

EPFO

ईपीएफओ न्यूज

कर्मचारी पेंशन योजना (EPS) के तहत पेंशन क्लेम को 20 दिनों के भीतर निपटाने का नियम है, ताकि कर्मचारियों और उनके परिवारों को समय पर आर्थिक मदद मिल सके। इसके बावजूद बड़ी संख्या में EPS क्लेम रिजेक्ट होने या लंबित रहने के मामले सामने आ रहे हैं। कई बार आवेदकों की छोटी-छोटी गलतियां, अधूरी जानकारी या दस्तावेजों में गड़बड़ी के कारण दावा खारिज हो जाता है। ऐसे में सवाल उठता है कि जब क्लेम निपटाने की समयसीमा तय है, तो आखिर इतनी बड़ी संख्या में EPS दावे क्यों रिजेक्ट हो रहे हैं।

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