Mutual Fund:म्युचुअल फंड पर बचाना चाहते हैं टैक्स, 31 मार्च तक है मौका

  • Authored by: टाइम्स नाउ नवभारत डिजिटल
  • Updated Mar 26, 2023, 05:39 PM IST

Debt Mutual Fund: डेट म्युचुअल फंड के नए नियम एक अप्रैल 2023 से लागू होंगे। नए नियम में डेट म्युचुल फंड से होने वाली कमाई ज्यादा टैक्स के दायरे में आ गई है। यह नियम उन डेट म्युचुअल फंड पर लागू होगा जिन्होंने अपने निवेश की हिस्सेदारी इक्विटी में 35 फीसदी से कम रखी है।

New Rule of Debt Mutual Fund:एक अप्रैल से डेट म्युचुअल फंड से होने वाली कमाई पर ज्यादा टैक्स लगेगा। ऐसे में अगर आप टैक्स बचाना चाहते हैं तो 31 मार्च तक अच्छा मौका है। क्योंकि उसके बाद से डेट म्युचुअल फंच में निवेश करने वाले निवेशकों को ज्यादा टैक्स देना पड़ेगा। असल में केंद्र सरकार ने फाइनेंस बिल में संशोधन के जरिए डेट म्युचुअल फंड से 3 साल बाद होने वाली कमाई को शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स के तहत ला दिया है। ऐसे में अब डेट म्युचुअल फंड के लाखों निवेशकों को रिटर्न से होने वाली कमाई को टैक्सेबल इनकम के साथ जोड़ कर टैक्स देना होगा। और उसे इंडेक्सेशन (महंगाई के असर ) का लाभ नहीं मिलेगा।

Mutual Fund New Rule

एक अप्रैल से म्युचुअल फंड के नए नियम होंगे लागू

31 मार्च तक पुराने नियम होंगे लागू

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