Patanjali Ayurved: पतंजलि को अदालत ने दिया 50 लाख रु जमा करने का आदेश, ट्रेडमार्क उल्लंघन का है मामला

Patanjali Ayurved: न्यायमूर्ति आर.आई. छागला की एकल पीठ ने 8 जुलाई को कहा कि पतंजलि ने जून में दाखिल एक हलफनामे में उक्त कपूर उत्पादों की बिक्री के खिलाफ रोक के पहले के आदेश का उल्लंघन स्वीकार किया। कंपनी को जुर्माने के तहत 50 लाख रु जमा करने होंगे।

KEY HIGHLIGHTS
  • पतंजलि पर लगा जुर्माना
  • 50 लाख करने होंगे जमा
  • अदालत ने दिया आदेश

Patanjali Ayurved: बंबई उच्च न्यायालय ने पतंजलि आयुर्वेद (Patanjali Ayurved) को अदालत के अंतरिम आदेश के कथित उल्लंघन के लिए 50 लाख रुपये जमा करने का निर्देश दिया है। मंगलम ऑर्गेनिक्स लिमिटेड (Mangalam Organics Limited) द्वारा दायर ट्रेडमार्क उल्लंघन मामले में उच्च न्यायालय ने अगस्त 2023 में एक अंतरिम आदेश में पतंजलि आयुर्वेद लिमिटेड को उसके कपूर उत्पाद बेचने से रोक दिया था।

Patanjali Ayurved:

पतंजलि को 50 लाख रु जमा करने का आदेश

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