Mutual Fund में पैसे जमा करने का बदला नियम, बच्चों से जुड़ा है मामला, सेबी का अहम फैसला

सेबी ने बच्चों के लिए म्यूचुअल फंड में किए जाने वाले निवेश के नियमों में एक बड़ा बदलाव किया है। ये नियम पैरेंट्स या लीगल गार्डियन की सुविधा के लिए है। ये नियम 15 जून से लागू होगा।

KEY HIGHLIGHTS
  • सेबी ने बदला MF में निवेश का तरीका
  • बच्चों के लिए निवेश से जुड़ा है मामला
  • बच्चों के लिए निवेश पर मिलेगी नयी सहूलियत

Mutual Fund New Rules : मार्केट रेगुलेटर सेबी (SEBI) ने शुक्रवार को पैरेंट्स या गार्डियन के जरिए किसी नाबालिग बच्चे के नाम पर म्यूचुअल फंड (Mutual Fund) में किए जाने वाले निवेश के नियमों में अहम और बड़ा बदलाव किया है। सेबी (SEBI)ने सभी एसेट मैनेजमेंट कंपनियों (AMC) से कहा है कि वे 15 जून, 2023 से बच्चों के लिए किए जा रहे म्यूचुअल फंड ट्रांजेक्शन को सुविधाजनक बनाने के लिए जरूरी बदलाव करें।

Mutual Fund Rules For Children

बच्चों के लिए म्यूचुअल फंड नियम बदले

क्या होने जा रहा बदलाव

सेबी ने एक बयान में नए रूल्स के तहत बच्चों के लिए किसी भी तरीके से म्यूचुअल फंड में निवेश के लिए लिये जाने वाले भुगतान और पैसा निकालने पर जानकारी दी है। नये नियम के मुताबिक नाबालिग बच्चे के बैंक खाते, नाबालिग के माता-पिता या कानूनी अभिभावक के बैंक खाते या नाबालिग और उसके माता-पिता या कानूनी अभिभावक के जॉइंट खाते से भी निवेश के लिए पैसा जमा कराया जा सकेगा।

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