दिव्यांगों के लिए केंद्र सरकार का बड़ा फैसला, अब सरकारी आवासों में मिलेगा 4% आरक्षण

Govt announcement for Divyangjans: मंत्रालय ने बताया कि यह निर्णय 'दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम, 2016' के अनुरूप लिया गया है ताकि दिव्यांग व्यक्तियों को केंद्र सरकार के आवासों तक समान पहुंच सुनिश्चित की जा सके। यह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 'सबका साथ, सबका विकास' विजन से प्रेरित है।

Govt announcement for Divyangjans: केंद्र सरकार ने एक ऐतिहासिक कदम उठाते हुए दिव्यांग व्यक्तियों को सरकारी आवास आवंटन में 4 प्रतिशत आरक्षण देने की घोषणा की है। यह आरक्षण जनरल पूल रेजिडेंशियल एकोमोडेशन (GPRA) श्रेणी के अंतर्गत दिया जाएगा। केंद्रीय आवास और शहरी विकास मंत्रालय के अधीन कार्यरत एस्टेट निदेशालय, जो केंद्र सरकार के पात्र कर्मचारियों को आवास आवंटित करता है, ने इस संबंध में एक आधिकारिक ज्ञापन जारी किया है।

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सरकारी आवासों के आवंटन में दिव्यांग व्यक्तियों को 4% आरक्षण मिलेगा।

'सबका साथ, सबका विकास' विजन से प्रेरित

गुरुवार को जारी एक बयान में मंत्रालय ने इस निर्णय को समावेशी विकास की दिशा में एक "ऐतिहासिक" पहल बताया और कहा कि यह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 'सबका साथ, सबका विकास' विजन से प्रेरित है।

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