बार-बार कैश निकालने की आदत पड़ेगी भारी, बैंकों ने बदल दिए हैं नियम!

अगर आप भी छोटे-छोटे खर्चों के लिए बार-बार ATM का इस्तेमाल करते हैं, तो ये खबर आपके काम की साबित हो सकती है। HDFC, PNB और बंधन बैंक समेत कई प्रमुख बैंकों ने 1 अप्रैल 2026 से ATM निकासी नियमों को सख्त कर दिया है। फ्री ट्रांजैक्शन लिमिट पार करते ही अब आपको हर विथड्रावल पर ₹21 से ₹25 तक का भारी जुर्माना देना होगा।

आज के डिजिटल दौर में भी कई लोग छोटे-छोटे खर्चों के लिए बार-बार ATM से कैश निकालना पसंद करते हैं। लेकिन अगर आप भी अपनी जरूरतों के लिए महीने में कई बार ATM मशीन का चक्कर लगाते हैं, तो अब संभल जाइए। 1 अप्रैल 2026 से देश के कई बड़े बैंकों, जिनमें HDFC बैंक, पंजाब नेशनल बैंक (PNB) और बंधन बैंक शामिल हैं, ने ATM से नकद निकासी (Cash Withdrawal) के नियमों और शुल्कों में बड़ा बदलाव कर दिया है। अब एक निश्चित लिमिट से ज्यादा बार पैसा निकालने पर आपको भारी जुर्माना या ट्रांजैक्शन फीस चुकानी होगी। बैंकों का यह कदम डिजिटल ट्रांजैक्शन को बढ़ावा देने और ATM के बढ़ते मेंटेनेंस खर्च को मैनेज करने के लिए उठाया गया है।

ATM

HDFC और PNB के नए नियम क्या हैं?

नए नियमों के मुताबिक, निजी क्षेत्र के दिग्गज HDFC बैंक और सरकारी क्षेत्र के PNB ने अपनी फ्री ट्रांजैक्शन लिमिट को लेकर सख्ती बढ़ा दी है। आम तौर पर बैंक अपने ग्राहकों को महीने में 3 से 5 फ्री ट्रांजैक्शन की सुविधा देते हैं (यह आपके खाते के प्रकार और शहर पर निर्भर करता है)। लेकिन अब 1 अप्रैल से प्रभावी हुए नियमों के तहत, अगर आप इस तय सीमा से एक बार भी ज्यादा पैसा निकालते हैं, तो आपको प्रति ट्रांजैक्शन ₹21 से लेकर ₹25 तक (प्लस GST) का अतिरिक्त शुल्क देना होगा। इसमें न केवल नकद निकासी, बल्कि बैलेंस इंक्वायरी और मिनी स्टेटमेंट जैसे 'नॉन-फाइनेंशियल' ट्रांजैक्शन भी शामिल हो सकते हैं।

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