क्या पिछला ITR मिस होने पर रुक जाएगा इस साल का टैक्स रिफंड?

अगर आपने भी पिछले साल का इनकम टैक्स रिफंड फाइल नहीं किया है और इस साल के रिफंड का वेट कर रहे हैं तो ये खबर आपके काम की साबित हो सकती है। आइए बताते हैं आपके पास क्या ऑप्शन हैं?

इनकम टैक्स रिटर्न (ITR) फाइल करने का सीजन चल रहा है और सभी टैक्सपेयर्स समय रहते अपना रिटर्न दाखिल करने की कोशिश में जुटे हैं। लेकिन कई बार कुछ टैक्सपेयर्स के मन में एक बड़ा डर होता है कि अगर वे किसी वजह से पिछले साल (या बीते कुछ सालों में) अपना आईटीआर भरना भूल गए थे, तो क्या इस साल का उनका टैक्स रिफंड (Income Tax Refund) सरकार द्वारा रोक लिया जाएगा? क्या पुरानी गलती का खामियाजा इस बार के रिफंड पर पड़ेगा? अगर आप भी इस उलझन में हैं, तो राहत की बात यह है कि आयकर कानून में आपके लिए कानूनी रास्ते खुले हुए हैं। आइए जानते हैं टैक्स विभाग के नियम इस बारे में क्या कहते हैं और आपके पास क्या ऑप्शंस हैं।

ITR Refund

क्या पिछला रिटर्न न भरने से इस बार का रिफंड रुकेगा?

सीधा जवाब है नहीं, केवल पिछला रिटर्न मिस होने की वजह से चालू वित्त वर्ष का आपका टैक्स रिफंड सीधे तौर पर खारिज या कैंसल नहीं होता है। अगर इस साल आपकी आय टैक्स स्लैब के अनुसार सही है और आपका टीडीएस (TDS) ज्यादा कटा है, तो आप इस साल का रिफंड क्लेम करने के हकदार हैं। हालांकि, यदि पिछले साल का आपका कोई टैक्स बकाया (Tax Demand) निकला हुआ है, तो आयकर विभाग इस साल के रिफंड को उस पुराने बकाये के साथ एडजस्ट (सेट-ऑफ) जरूर कर सकता है। लेकिन अगर आपका कोई टैक्स बाकी नहीं था और सिर्फ रिटर्न छूटा था, तो नए रिफंड में कोई दिक्कत नहीं आती।

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