Explained: क्या आप ITR फाइल करते समय TAX रिजीम बदल सकते हैं? क्या कहता है नियम, जान लीजिए

Change Regime in ITR Rules: वेतनभोगी कर्मचारियों को जल्द ही उनके एम्प्लॉयर्स से फॉर्म 16 मिलेगा, जिसके बाद वे इनकम टैक्स रिटर्न (ITR) दाखिल करने के लिए जरूरी दस्तावेज जुटाना शुरू करेंगे। लेकिन क्या होगा अगर आपने पिछले साल एम्प्लॉयर को पुरानी टैक्स रिजीम चुनने की जानकारी दी थी और इस साल नई टैक्स रिजीम आपको फायदेमंद लग रही है?

KEY HIGHLIGHTS
  • टैक्स रिजीम चेंज करने का मिलता है ऑप्शन
  • आईटीआर फाइल करते समय भी मिलता है ऑप्शन
  • लेट आईटीआर फाइल करने पर नहीं मिलेगा ऑप्शन

Change Regime in ITR Rules: वेतनभोगी कर्मचारियों को जल्द ही उनके एम्प्लॉयर्स से फॉर्म 16 मिलेगा, जिसके बाद वे इनकम टैक्स रिटर्न (ITR) दाखिल करने के लिए जरूरी दस्तावेज जुटाना शुरू करेंगे। लेकिन क्या होगा अगर आपने पिछले साल एम्प्लॉयर को पुरानी टैक्स रिजीम चुनने की जानकारी दी थी और इस साल नई टैक्स रिजीम आपको फायदेमंद लग रही है? आयकर नियम टैक्सपेयर्स को ITR फाइल करते समय अपनी पसंद की टैक्स रिजीम चुनने की छूट देते हैं। यानी, अगर आपने वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए सैलरी पर TDS के लिए पुरानी रिजीम चुनी थी, तो भी आप ITR दाखिल करते समय नई रिजीम चुन सकते हैं। इसी तरह, नई रिजीम चुनने वाले टैक्सपेयर्स पुरानी रिजीम का ऑप्शन चुन सकते हैं।

Change Regime in ITR Rules

आईटीआर नियमों में रिजीम बदलने का नियम

ये भी पढ़ें -

End of Feed