क्या मकान मालिक बिना नोटिस भी खाली करा सकते हैं घर! जानें क्या कहते हैं नियम?

ज्यादातर लोग यही जानते हैं कि किरायेदार से बिना नोटिस के घर खाली नहीं कराया जा सकता है। लेकिन, यह पूरी तरह सही नहीं। कई परिस्थितियां ऐसी होती हैं जब बिना नोटिस भी घर खाली कराया जा सकता है।

किराये से जुड़े नियम भले ही अलग-अलग राज्यों में अलग-अलग हैं। लेकिन, कुछ सैद्धांतिक समानताएं हर जगह होती हैं। मसलन, किरायेदार से घर खाली कराने के लिए उचित नोटिस देने का नियम सभी राज्यों में है। यही वजह है कि ज्यादातर लोग यह जानते हैं कि किसी भी हाल में बिना नोटिस किरायेदार से घर खाली नहीं करा सकते हैं। लेकिन, हर नियम में कुछ अपवाद भी होते हैं। इसी तरह बिना नोटिस के घर खाली कराने के मामले में भी कुछ अपवाद हैं। यह जानकार काफी लोगों को हैरानी हो सकती है, लेकिन कुछ परिस्थितियों में मकान मालिक बिना नोटिस के भी किरायेदार से घर खाली करा सकता है।

home eviction rules

मकान मालिक नहीं कर सकते मनमानी

किस कानून के आधार पर बने हैं नियम?

भारत में किरायेदारी से जुड़े नियम मुख्य रूप से Transfer of Property Act और Model Tenancy Act 2021 के आधार पर तय होते हैं। इस कानून के मुताबिक मासिक किरायेदारी खत्म करने के लिए आमतौर पर 15 दिन का नोटिस जरूरी होता है। वहीं, सालाना लीज के मामलों में 6 महीने तक का नोटिस देना पड़ सकता है। हालांकि, नोटिस से जुड़ी शर्तें आमतौर पर रेंट या लीज एग्रीमेंट के हिसाब से तय होती हैं।

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