अकाउंट होल्डर की मौत के बाद नॉमिनी कितने समय तक बैंक से पैसा निकाल सकते हैं?

किसी बैंक खातेदार के निधन के बाद उसके खाते में जमा पैसे पर किसका अधिकार होता है और नॉमिनी (Nominee) कितने समय के अंदर वह पैसा निकाल सकता है? आइये जानते हैं...

किसी परिवार में जब किसी बैंक अकाउंट होल्डर (खातेदार) का निधन हो जाता है, तो वित्तीय और भावुक रूप से परिवार पर बड़ा असर पड़ता है। ऐसे समय में मृतक के बैंक खाते में जमा पूंजी को पाना एक अहम जरूरत बन जाती है। आम तौर पर लोगों के मन में यह भ्रम रहता है कि नॉमिनी को तुरंत या किसी खास समय सीमा के अंदर सारा पैसा निकालना अनिवार्य होता है, वरना पैसा डूब जाएगा। हालांकि, भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) और बैंकिंग नियमों के मुताबिक ऐसा बिल्कुल नहीं है।

Bank Nominee

अकाउंट होल्डर की मौत के बाद नॉमिनी कितने समय तक बैंक से पैसा निकाल सकते हैं?

कब तक निकाल सकते हैं पैसा?

कानूनी और बैंकिंग नियमों के अनुसार, खाताधारक की मृत्यु के बाद नॉमिनी द्वारा पैसा निकालने की कोई सख्त या निश्चित अंतिम तिथि (Strict Deadline) तय नहीं की गई है। नॉमिनी अपनी सुविधानुसार मृत्यु के कुछ दिनों, हफ्तों या महीनों बाद भी बैंक में जाकर क्लेम कर सकता है। बैंक खाते में जमा राशि सुरक्षित रहती है और उस पर नियमानुसार ब्याज भी जुड़ता रहता है। हालांकि, किसी भी अनहोनी की स्थिति में वित्तीय अनिश्चितता और फर्जीवाड़े से बचने के लिए यही सलाह दी जाती है कि नॉमिनी जितनी जल्दी हो सके, बैंक प्रशासन को सूचना देकर क्लेम प्रक्रिया शुरू कर दे।

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