Budget 2024: बजट में पेश किया जा सकता है बीमा कानून संशोधन विधेयक, जानें क्या होगा फायदा

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  • Updated Jul 14, 2024, 03:21 PM IST

Budget 2024: बीमा अधिनियम, 1938 के प्रावधानों के अनुसार, जीवन बीमा कंपनियां केवल जीवन बीमा कवर ही दे सकती हैं, जबकि साधारण बीमा कंपनियां स्वास्थ्य, मोटर, आग लगने जैसे गैर-बीमा उत्पाद दे सकती हैं। इरडा बीमा कंपनियों के लिए समग्र लाइसेंसिंग की अनुमति नहीं देता है।

KEY HIGHLIGHTS
  • जल्द आ सकता है बीमा कानून संशोधन विधेयक
  • बजट में किया जा सकता है पेश
  • होंगे कई बड़े बदलाव

Budget 2024: सरकार ‘2047 तक सभी के लिए बीमा’ के लक्ष्य को हासिल करने के लिए आगामी बजट सत्र के दौरान बीमा अधिनियम, 1938 में संशोधन करने वाला विधेयक पेश कर सकती है। सूत्रों ने बताया है कि संशोधन विधेयक में शामिल किए जा सकने वाले कुछ प्रावधानों में समग्र लाइसेंस, अंतर पूंजी, सॉल्वेंसी मानदंडों में राहत, कैप्टिव लाइसेंस जारी करना, निवेश नियमों में बदलाव, इंटरमीडिएट्स के लिए एकमुश्त पंजीकरण और बीमा कंपनियों को अन्य वित्तीय उत्पाद वितरित करने की अनुमति देना शामिल हैं।

Insurance Law Amendment Bill

जल्द आ सकता है बीमा कानून संशोधन विधेयक

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