Budget 2025 Income Tax Highlights: केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने शनिवार को संसद में बजट पेश किया। बजट भाषण में उन्होंने किसी भी आकलन वर्ष (असेसमेंट ईयर या एवाई) के लिए अपडेटेड इनकम टैक्स रिटर्न (आईटीआर) दाखिल करने की समयसीमा बढ़ाने की घोषणा की। आईटीआर दाखिल करने की समयसीमा को मौजूदा दो साल से बढ़ाकर चार साल करने का प्रस्ताव वित्त वर्ष 2025-26 के बजट में रखा गया है।
बजट में टैक्स पर बड़े ऐलान
कितने लोगों को मिला ‘विवाद से विश्वास 2.0 योजना का लाभ
सीतारमण ने अपने बजट भाषण में उन मामलों में शिक्षा के उद्देश्यों के लिए भेजे गए पैसे के लिए टीसीएस (टैक्स कलेक्टेड एट सॉर्स) की छूट का भी प्रस्ताव रखा, जिसमें एजुकेशन लोन कुछ स्पेसिफिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस से लिया गया हो।
वित्त मंत्री ने कहा कि डायरेक्ट टैक्स विवादों को निपटाने के लिए लाई गई ‘विवाद से विश्वास 2.0’ योजना का 33,000 करदाताओं ने लाभ उठाया है।
वरिष्ठ नागरिकों को दी राहत
- इसके साथ ही वरिष्ठ नागरिकों को ब्याज से हुई आय पर कर कटौती की सीमा दोगुनी करके एक लाख रुपये करने की घोषणा भी बजट में की गई
- वित्त मंत्री ने किराये पर टीडीएस (स्रोत पर कर कटौती) की सीमा को भी बढ़ाकर छह लाख रुपये करने का प्रस्ताव किया है
- इसके अलावा, बजट में स्टार्टअप कंपनियों को अब कंपनी के गठन से पांच साल की अवधि तक कर लाभ मिलता रहेगा
आधे नियम किए जाएंगे खत्म
अगले हफ्ते एक नया इनकम टैक्स बिल आएगा। वित्त मंत्री ने कहा, "नया आयकर विधेयक स्पष्ट और सीधे शब्दों में होगा, जिसमें वर्तमान कानून के लगभग आधे हिस्से को घटाया जाएगा, दोनों ही अध्यायों और शब्दों के हिसाब से। यह करदाताओं के लिए समझने में सरल होगा, अधिक निश्चितता प्रदान करेगा और मुकदमेबाजी को कम करेगा।
