Budget 2026: अब एक्सीडेंट क्लेम पर नहीं कटेगा टैक्स, पीड़ितों को मिलेगा पूरा पैसा

Budget 2026: बजट 2026 में सड़क दुर्घटना पीड़ितों और उनके परिवारों के लिए सरकार ने राहत भरा फैसला लिया है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने ऐलान किया है कि अब 'मोटर एक्सीडेंट क्लेम ट्रिब्यूनल' (MACT) द्वारा मिलने वाले मुआवजे के ब्याज पर न तो कोई इनकम टैक्स लगेगा और न ही कोई TDS कटेगा। यह कदम संकट की घड़ी में जूझ रहे परिवारों के लिए एक बड़ा आर्थिक संबल साबित होगा।

सड़क दुर्घटनाएं न केवल शारीरिक और मानसिक पीड़ा देती हैं, बल्कि पीड़ित परिवार को आर्थिक रूप से भी तोड़ देती हैं। ऐसे कठिन समय में राहत देते हुए वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट 2026 में एक बेहद संवेदनशील और मानवीय फैसला लिया है। सरकार ने प्रस्ताव दिया है कि 'मोटर एक्सीडेंट क्लेम ट्रिब्यूनल' (MACT) द्वारा सड़क दुर्घटना के शिकार लोगों या उनके परिजनों को दिए जाने वाले मुआवजे पर मिलने वाला ब्याज अब पूरी तरह से इनकम टैक्स (Income Tax) से मुक्त होगा। इस फैसले का सीधा मतलब यह है कि अब सरकार किसी की पीड़ा से होने वाली 'क्षतिपूर्ति' पर अपना हिस्सा नहीं मांगेगी।

Budget 2026 accident claim

TDS का झंझट खत्म, अब मिलेगी पूरी रकम

अक्सर सड़क हादसों के मामले अदालतों में सालों तक चलते हैं। जब लंबे समय बाद कोर्ट का फैसला आता है, तो ट्रिब्यूनल मूल मुआवजे के साथ-साथ देरी के लिए ब्याज भी देता है। वर्तमान नियमों के मुताबिक, इस ब्याज की राशि पर बैंक या बीमा कंपनियां भारी टीडीएस (TDS) काट लेती थीं। इससे पीड़ित को मिलने वाली वास्तविक मदद काफी कम हो जाती थी। लेकिन अब बजट 2026 में किए गए बदलावों के बाद, इस ब्याज भुगतान पर कोई टीडीएस नहीं काटा जाएगा। अब पीड़ितों को कानूनी और टैक्स की जटिल प्रक्रियाओं में नहीं उलझना होगा और उन्हें मिलने वाला एक-एक पैसा बिना किसी कटौती के सीधा उनके हाथ में पहुंचेगा।

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