Budget 2023, Income Tax New Regime: बजट 2023-24 में इनकम टैक्स स्लैब में बदलाव कर मिडिल क्लास को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बड़ी राहत दे दी है। अब उसके पास कम टैक्स रेट पर जाने का विकल्प है। लेकिन नए टैक्स रिजीम में यह फायदे इस शर्त पर मिलेंगे कि आपको पोस्ट ऑफिस , इन्श्योंरेंस, होम लोन आदि पर मिलने वाली टैक्स छूट नहीं मिलेगी। ऐसे में साफ है कि अगर आप कम टैक्स देना चाहते हैं तो इस तरह की बचत और इंश्योरेंस जैसी सुरक्षा लेने का दबाव नहीं होगा।
बचत से ज्यादा खर्च पर फोकस !
टैक्स बचाने के चक्कर में हो जाती है बचत
नए टैक्स सिस्टम में 80 सी के तहत 1.50 लाख रुपये की मिलने वाली छूट नहीं मिलेगी। यानी पीपीएफ, ईपीएफ, बच्चों की एजुकेशन फीस, एचआरए और लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी के फायदे नहीं मिलेंगे। इसके अलावा 80 डी के तहत हेल्थ इंश्योरेंस प्रीमियम पर मिलने वाली टैक्स छूट का लाभ नहीं मिलेगा। वहीं होम लोन पर 2 लाख रुपये तक के ब्याज पर टैक्स छूट मिलती हैं। इस तरह के फायदे भी नए टैक्स रिजीम में नहीं मिलेंगे।
जिन लोगों ने पुरानी टैक्स रिजीम को अपनाया हुआ है वह लोग टैक्स बचाने के लिए मजबूरी में पीपीएफ, इनश्योरेंस पॉलिसी आदि में निवेश करते हैं। और इसी उन्हें न केवल ज्यादा ब्याज मिलता है बल्कि हेल्थ, लाइफ इंश्योरेंस के जरिए आर्थिक सुरक्षा की गारंटी मिलती है।
सरकार क्या चाहती है
असल में नए टैक्स रिजीम में छूट पाने के लिए दी जाने वाली सुविधाओं को हटाने से सरकार की मंशा साफ है कि लोग इस तरह की बचत दबाव में नहीं करें। और उस पैसे को खर्च करें। जिससे इकोनॉमी में वह पैसा पहुंचे। और इकोनॉमी को रफ्तार मिले। सरकार के इस कदम के जरिए उन्हें फायदा पहुंचने वाला है जिनके ऊपर देनदारियां और बचत का दबाव कम हैं।
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