कम टैक्स के चक्कर नहीं कर पाएंगे बचत ! ज्यादा ब्याज का भी नहीं होगा फायदा

  • Authored by: प्रशांत श्रीवास्तव
  • Updated Feb 2, 2023, 07:06 PM IST

Budget 2023, Income Tax New Regime: नए टैक्स सिस्टम में 80 सी के तहत 1.50 लाख रुपये की मिलने वाली छूट नहीं मिलेगी। यानी पीपीएफ, ईपीएफ, बच्चों की एजुकेशन फीस, एचआरए और लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी के फायदे नहीं मिलेंगे। इसके अलावा 80 डी के तहत हेल्थ इंश्योरेंस प्रीमियम पर मिलने वाली टैक्स छूट का लाभ नहीं मिलेगा।

Budget 2023, Income Tax New Regime: बजट 2023-24 में इनकम टैक्स स्लैब में बदलाव कर मिडिल क्लास को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बड़ी राहत दे दी है। अब उसके पास कम टैक्स रेट पर जाने का विकल्प है। लेकिन नए टैक्स रिजीम में यह फायदे इस शर्त पर मिलेंगे कि आपको पोस्ट ऑफिस , इन्श्योंरेंस, होम लोन आदि पर मिलने वाली टैक्स छूट नहीं मिलेगी। ऐसे में साफ है कि अगर आप कम टैक्स देना चाहते हैं तो इस तरह की बचत और इंश्योरेंस जैसी सुरक्षा लेने का दबाव नहीं होगा।

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बचत से ज्यादा खर्च पर फोकस !

टैक्स बचाने के चक्कर में हो जाती है बचत

नए टैक्स सिस्टम में 80 सी के तहत 1.50 लाख रुपये की मिलने वाली छूट नहीं मिलेगी। यानी पीपीएफ, ईपीएफ, बच्चों की एजुकेशन फीस, एचआरए और लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी के फायदे नहीं मिलेंगे। इसके अलावा 80 डी के तहत हेल्थ इंश्योरेंस प्रीमियम पर मिलने वाली टैक्स छूट का लाभ नहीं मिलेगा। वहीं होम लोन पर 2 लाख रुपये तक के ब्याज पर टैक्स छूट मिलती हैं। इस तरह के फायदे भी नए टैक्स रिजीम में नहीं मिलेंगे।

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