RBI ने यस बैंक, हिन्दुजा हाउसिंग फाइनेंस पर लगाया लाखों रुपये का जुर्माना, जानिए क्यों?

Bank Se Judi Khabren: भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने KYC नियमों का सही पालन नहीं करने पर YES Bank पर लाखों रुपये का जुर्माना लगाया है। वहीं Hinduja Housing Finance पर भी 1.8 लाख रुपये का दंड लगाया गया।

Bank Se Judi Khabren : भारतीय रिजर्व बैंक यानी Reserve Bank of India (RBI) ने प्राइवेट सेक्टर के बड़े बैंक YES Bank पर 31.80 लाख रुपये का जुर्माना (RBI Penalty) लगाया है। जबकि हिन्दुजा हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड पर 1.8 लाख रुपये का जुर्माना लगाया गया है। RBI ने शुक्रवार को जारी बयान में बताया कि बैंक ने ‘नो योर कस्टमर’ यानी KYC से जुड़े कुछ जरूरी नियमों का सही तरीके से पालन नहीं किया। केंद्रीय बैंक की जांच में यह गड़बड़ी सामने आने के बाद यह कार्रवाई की गई। RBI के अनुसार, YES Bank ग्राहकों के खाते खोलते समय Central KYC Records Registry (CKYCR) द्वारा दिए गए KYC Identifier का सही तरीके से उपयोग करने के लिए जरूरी सिस्टम लागू नहीं कर पाया। बैंकिंग नियमों के मुताबिक, हर बैंक और वित्तीय संस्था को ग्राहकों की पहचान और दस्तावेजों की पुष्टि के लिए KYC प्रक्रिया का पालन करना अनिवार्य होता है। इसका मकसद बैंकिंग सिस्टम को सुरक्षित रखना और धोखाधड़ी, फर्जी खातों तथा मनी लॉन्ड्रिंग जैसी गतिविधियों को रोकना है।

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KYC नियमों का पालन नहीं करने पर YES Bank पर RBI का जुर्माना (तस्वीर-istock)

RBI जांच में सामने आई कमी

RBI ने बताया कि YES Bank की वित्तीय स्थिति का आकलन करने के लिए 31 मार्च 2025 तक की स्थिति के आधार पर एक वैधानिक निरीक्षण (Statutory Inspection) किया गया था। इस निरीक्षण के दौरान बैंक के कामकाज और नियमों के पालन की समीक्षा की गई। जांच में पाया गया कि बैंक ने ग्राहकों के साथ अकाउंट आधारित संबंध स्थापित करने के दौरान CKYCR द्वारा जारी KYC Identifier का उपयोग सुनिश्चित करने के लिए उचित व्यवस्था नहीं बनाई थी। इसके बाद RBI ने बैंक को नोटिस जारी कर जवाब मांगा। बैंक की ओर से जवाब और संबंधित दस्तावेजों की जांच करने के बाद RBI इस निष्कर्ष पर पहुंचा कि नियमों का उल्लंघन हुआ है। इसी आधार पर बैंक पर 31.80 लाख रुपये का मौद्रिक दंड लगाया गया। हालांकि RBI ने यह भी साफ किया कि यह कार्रवाई केवल नियामकीय नियमों के उल्लंघन से जुड़ी है और इसका असर बैंक के ग्राहकों या उनके लेनदेन पर नहीं पड़ेगा।

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