RBI ने 3 सरकारी बैंकों पर लगाया लाखों रुपये का जुर्माना, ये है वजह

RBI Fine: भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने 3 बैंकों और एक संस्थानों पर जुर्माना लगाया है। इनमें यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ इंडिया, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया और पाइन लैब्स शामिल हैं। RBI ने कहा कि इन संस्थाओं ने ग्राहकों के हितों और केवाईसी व लेनदेन से जुड़े नियमों का उल्लंघन किया।

RBI Fine: भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) ने बैंकिंग नियमों का सही तरीके से पालन न करने पर चार संस्थानों पर मौद्रिक जुर्माना लगाया है। इनमें यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ इंडिया और पाइन लैब्स शामिल हैं। आरबीआई द्वारा जारी बयान के अनुसार, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया पर 95.40 लाख रुपये, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया पर 63.60 लाख रुपये, बैंक ऑफ इंडिया पर 58.50 लाख रुपये और पाइन लैब्स पर 3.10 लाख रुपये का जुर्माना लगाया गया है।

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आरबीआई ने नियमों के उल्लंघन पर बैंकों और कंपनी पर लगाया जुर्माना (तस्वीर-istock)

यूनियन बैंक ऑफ इंडिया की लापरवाही

न्यूज एजेंसी पीटीआई-भाषा के मुताबिक आरबीआई ने बताया कि यूनियन बैंक ऑफ इंडिया ने ग्राहकों से जुड़े कुछ महत्वपूर्ण निर्देशों का पालन नहीं किया। बैंक कुछ मामलों में अनधिकृत इलेक्ट्रॉनिक लेनदेन की शिकायत मिलने के बाद 10 कार्य दिवसों के भीतर संबंधित राशि ग्राहकों के खातों में वापस जमा नहीं कर पाया। इसके अलावा, बैंक ने ग्राहकों को 24 घंटे अनधिकृत लेनदेन की रिपोर्ट करने की सुविधा भी उपलब्ध नहीं कराई। इतना ही नहीं, कुछ किसान क्रेडिट कार्ड (केसीसी) खातों में सिस्टम आधारित परिसंपत्ति वर्गीकरण के बजाय मैन्युअल हस्तक्षेप किया गया, जो नियमों के खिलाफ है।

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