वित्त मंत्रालय का सरकारी बैंकों को कड़ा निर्देश, समय पर देनी होगी ये जानकारी

Public Sector Banks News: वित्त मंत्रालय ने सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों और वित्तीय संस्थानों, जैसे बैंक और बीमा कंपनियों, को निर्देश दिया है कि उनके बोर्ड में शामिल पूर्णकालिक निदेशकों से जुड़े सभी विजिलेंस मामलों की जानकारी समय पर साझा की जाए। नियुक्ति, पदोन्नति और तैनाती से जुड़े फैसलों में पारदर्शिता सुनिश्चित करने पर विशेष जोर दिया गया है।

Public Sector Banks News : वित्त मंत्रालय ने सरकारी सेक्टर के बैंकों और वित्तीय संस्थानों को लेकर एक अहम और सख्त निर्देश जारी किया है। मंत्रालय ने कहा है कि बैंकों और बीमा कंपनियों जैसे संस्थानों के बोर्ड में शामिल पूर्णकालिक निदेशकों (Whole-time Directors) से जुड़े सभी सतर्कता यानी विजिलेंस मामलों की जानकारी समय पर और पूरी तरह दी जानी चाहिए। अगर नियुक्ति, पदोन्नति या तैनाती के दौरान कोई जरूरी जानकारी छुपाई जाती है, तो इसे गंभीर लापरवाही माना जाएगा।

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PSU बैंकों में पारदर्शिता की सख्ती, विजिलेंस मामलों पर सरकार का कड़ा रुख (तस्वीर-istock)

जानकारी छुपाना गंभीर चिंता का विषय

आईएएनएस की रिपोर्ट के मुताबिक वित्त मंत्रालय के वित्तीय सेवा विभाग (DFS) ने साफ तौर पर कहा है कि बोर्ड स्तर की नियुक्तियों से जुड़े फैसलों में अगर विजिलेंस से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारी साझा नहीं की जाती, तो यह सरकार के लिए गंभीर चिंता का विषय है। विभाग ने उम्मीद जताई है कि सभी सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनियां (PSU) इन मामलों में तय नियमों और प्रक्रियाओं का सख्ती से पालन करेंगी।

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