ATM से कैश नहीं निकला पर अकाउंट से कट गए पैसे? जानें कितने दिनों में वापस आएगा आपका पूरा रिफंड!

अगर एटीएम से पैसे नहीं निकले लेकिन आपके अकाउंट से रकम कट जाए, तो घबराने की जरूरत नहीं है। RBI के नियमों के तहत बैंक को तय समय में पैसा वापस करना होता है।

आज के डिजिटल दौर में एटीएम (ATM) हमारे जीवन का एक बेहद अहम हिस्सा बन चुका है। देर-सबेर या किसी इमरजेंसी के वक्त कैश यानी नगदी निकालने के लिए हम सबसे पहले नजदीकी एटीएम का रुख करते हैं। लेकिन कल्पना कीजिए कि आपको पैसों की सख्त जरूरत है, आप एटीएम मशीन में अपना डेबिट कार्ड स्वाइप करते हैं, पिन दर्ज करते हैं और अमाउंट डालते हैं। मशीन से खड़खड़ाहट की आवाज तो आती है, लेकिन कैश बाहर नहीं निकलता। इसी बीच आपके मोबाइल पर एक मैसेज आता है कि आपके बैंक खाते से पैसे कट (Debit) चुके हैं। ऐसी स्थिति में किसी भी आम इंसान का घबरा जाना और परेशान होना लाजिमी है। लेकिन बैंकिंग जानकारों और भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) के नियमों के मुताबिक, ऐसी स्थिति में आपको बिल्कुल भी पैनिक होने की जरूरत नहीं है। आइए बताते हैं कि अगर एटीएम से पैसे न निकलने पर भी अकाउंट से कट जाएं, तो आपको तुरंत क्या करना चाहिए और आपका रिफंड कितने दिनों में वापस आएगा।

ATM Cash Withdrawal

पैसे कटे तो सबसे पहले करें ये काम

जब भी आपके साथ ऐसा कोई हादसा हो, तो सबसे पहला कदम यह होना चाहिए कि आप एटीएम ट्रांजैक्शन की रसीद या मैसेज को संभालकर रखें। अगर एटीएम मशीन से कोई ट्रांजैक्शन स्लिप (Receipt) बाहर निकली है, तो उसे फेंकने की गलती कतई न करें। इस स्लिप पर ट्रांजैक्शन आईडी (TID), रिस्पॉन्स कोड, समय, तारीख और एटीएम का आईडी नंबर लिखा होता है, जो आपके पैसे वापस पाने में सबसे बड़ा सबूत बनता है। अगर मशीन से पर्ची नहीं भी निकली है, तो घबराएं नहीं; आपके मोबाइल पर आए एसएमएस (SMS) या नेट बैंकिंग के जरिए मिलने वाला 'ट्रांजैक्शन रेफरेंस नंबर' (RRN) भी शिकायत दर्ज करने के लिए पूरी तरह मान्य होता है। आप तुरंत उस एटीएम का पता, बैंक का नाम और सटीक समय नोट कर लें।

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