Akasa Air को कोर्ट से मिली राहत, इन पायलटों को देने पड़ सकते हैं 21-21 करोड़ रु

Akasa Air & Its Pilot Dispute: नोटिस पीरिएड पूरा न करने के लिए अकासा एयर ने 6 पायलटों से 21-21 करोड़ रु मांगे हैं। वहीं एम्प्लॉयमेंट कॉन्ट्रैक्ट तोड़ने के लिए अकासा एयर ने 18 लाख रुपये मांगे हैं।

KEY HIGHLIGHTS
  • अकासा एयर को कोर्ट से राहत
  • पायलटों पर दिया अहम फैसला
  • पायलटों को देने पड़ सकते हैं 21-21 करोड़ रु

Akasa Air & Its Pilot Dispute: अकासा एयर (Akasa Air) को बुधवार को बॉम्बे हाई कोर्ट (Bombay High Court) ने राहत दी है। कोर्ट ने कहा कि जो पायलट बिना नोटिस पीरिएड पूरा किए कंपनी छोड़ कर चले गए उनके खिलाफ अकासा एयर मुकदमा कर सकती है। दरअसल इन पायलटों से अकासा एयर ने नोटिस पीरियड न पूरा करने पर हर्जाना मांगा है। अकासा ने कुछ पायलटों का इस्तीफा स्वीकार भी किया है। मगर ऐसा इसने कुछ शर्तों के साथ किया है। इसलिए जस्टिस एसएम ने कहा कि इस मामले में कुछ कार्रवाई बॉम्बे हाई कोर्ट के अधिकार क्षेत्र में है।

कितना मांगा हर्जाना

नोटिस पीरिएड पूरा न करने के लिए अकासा एयर ने 6 पायलटों से 21-21 करोड़ रु मांगे हैं। वहीं एम्प्लॉयमेंट कॉन्ट्रैक्ट तोड़ने के लिए अकासा एयर ने 18 लाख रुपये मांगे हैं। कोर्ट ने अकासा एयर की लीव पिटीशन स्वीकार कर ली है। साथ ही, एयरलाइन ने पायलटों को उनकी नोटिस अवधि पूरी करने का निर्देश देने के लिए अंतरिम राहत की भी मांग की, जिस पर 4 अक्टूबर को सुनवाई होगी।

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