1 अक्टूबर से बदलने जा रहे पैसे से जुड़े 5 नियम, नहीं निपटाए ये काम तो आएगी दिक्कत

Financial Rules Changing From 1 October: स्मॉल सेविंग स्कीम से जुड़ी दो चीजों के लिए 30 सितंबर अहम डेट है। पहला 30 सितंबर 2023 तक इन योजनाओं के निवेशकों को पोस्ट ऑफिस या बैंक ब्रांच में पहुंच आधार की जानकारी देना जरूरी है। वरना खाता ही फ्रीज हो सकता है।

KEY HIGHLIGHTS
  • 30 सितंबर को है कई जरूरी कामों की डेडलाइन
  • 2000 रु के नोट नहीं बदले जा सकेंगे
  • डीमैट-ट्रेडिंग अकाउंट के लिए नॉमिनेशन जरूरी

Financial Rules Changing From 1 October: सितंबर का महीना खत्म होने जा रहा है। इसके साथ ही अक्टूबर के पहले दिन से कई नियम बदलने जा रहे हैं। ये नियम पैसों से जुड़े हैं। कुछ जरूरी कामों की डेडलाइन 30 सितंबर है, जबकि कुछ ऐसी चीजें जिन्हें आप 1 अक्टूबर से नहीं कर पाएंगे। मगर ये सभी पैसों से जुड़े मामले हैं। आगे जानिए इन सभी की डिटेल।

नहीं बदले जा सकेंगे 2000 के नोट

जब आरबीआई ने 19 मई को 2,000 रुपये के नोटों को सर्कुलेशन से वापस लेने का ऐलान किया था, तब उसके साथ ही ये भी बता दिया गया था कि 2000 रु के नोटों 30 सितंबर तक ही बदला जा सकेगा। 30 सितंबर की डेडलाइन करीब आ गई है। आप 30 सितंबर तक ही 2000 रु के नोटों को बैंक में एक्सचेंज कर सकते हैं या जमा करा सकते हैं।

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