अगर 30 सितंबर तक नहीं बदले 2000 के नोट, तो उसके बाद क्या होगा

2000 Rupees Note Exchange Deadline: आरबीआई के अभी तक के निर्देश के अनुसार 2000 का नोट 30 सितंबर के बाद भी लीगल टेंडर बना रहेगा। लेकिन इसे न तो बैंकों में जमा किया जा सकेगा और न ही बदला जा सकेगा। 30 सितंबर के बाद आरबीआई में ही बदला जा सकता है।

2000 Rupees Note Exchange Deadline: आरबीआई द्वारा 2000 रुपये के नोट जमा और बदलने की डेडलाइन 30 सितंबर, 2023 को खत्म हो रही है। अगर आपने अभी तक 2000 रुपये के नोट बैंक में जमा नहीं कराया है तो उसे जमा कार दें। आरबीआई के अनुसार अब तक 97 फीसदी से ज्यादा नोट बैंकों में वापस आ गए हैं। आरबीआई ने 19 मई, 2023 को 2,000 हजार रुपये के नोट को 30 सितंबर, तक बैंकों में जमा कराने या उसके बराब मूल्य के नोट के साथ बदलवाने के निर्देश दिए थे । हालांकि आरबीआई ने अभी तक यह नहीं बताया कि 30 सितंबर के बाद वह 2000 के नोटों के संबंध में कोई नया फैसला लेगा या फिर पुराना फैसला जारी रहेगा।

2000 rs note deadline

30 सितंबर है डेडलाइन

30 सितंबर के बाद क्या होगा

आरबीआई के 19 मई के आदेश के अनुसार 30 सितंबर तक 2,000 रुपये का नोट बदले या जमा किए जा सकते हैं। आरबीआई के अभी तक के निर्देश के अनुसार 2000 का नोट 30 सितंबर के बाद भी लीगल टेंडर बना रहेगा। लेकिन इसे न तो बैंकों में जमा किया जा सकेगा और न ही बदला जा सकेगा। 30 सितंबर के बाद आरबीआई में ही बदला जा सकता है। और वहां पर इस बात का स्पष्टीकरण भी देना होगा कि तय डेडलाइन तक जमा क्यों नहीं कराया गया या क्यों बदला नहीं है।

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