बिना PUC के दिल्ली में नहीं मिलेगा Petrol-Diesel और CNG! प्रदूषण सर्टिफिकेट नहीं तो टंकी रहेगी खाली

Delhi No PUC No Fuel rule 2026: दिल्ली में गाड़ी दौड़ाते हैं तो PUC सर्टिफिकेट को नजरअंदाज करना आपके लिए एक नई मुसीबत खड़ी कर सकता है।

Delhi No PUC No Fuel rule 2026: दिल्ली में बढ़ते प्रदूषण को देखते हुए सरकार ने ‘नो पीयूसी, नो फ्यूल’ नियम को स्थायी रूप से लागू कर दिया है। इस कदम का उद्देश्य उन वाहनों पर सख्ती करना है, जो तय उत्सर्जन मानकों का पालन नहीं करते। राजधानी दिल्ली पहले से ही खराब वायु गुणवत्ता से जूझ रही है, खासकर सर्दियों के दौरान, हवा जहरीली हो जाती है, जिसका एक बड़ा कारण वाहन प्रदूषण होता है। ऐसे में यह नया नियम प्रदूषण नियंत्रण की दिशा में एक अहम कदम माना जा रहा है।

No PUC No Fuel

No PUC No Fuel (Photo: iStock)

नहीं मिलेगा पेट्रोल-डीजल और सीएनजी

इस नियम के तहत अब अगर आपके पास गाड़ी का वैलिड Pollution Under Control (PUC) सर्टिफिकेट नहीं है, तो आपको पेट्रोल -डीजल या सीएनजी नहीं मिल पाएगा। शहर के सभी पेट्रोल पंपों को निर्देश दिया गया है कि वे ईंधन देने से पहले वाहन के PUC स्टेटस को डिजिटल तरीके से जांचें। अगर सर्टिफिकेट एक्सपायर हो चुका है या मौजूद नहीं है, तो ईंधन देने से मना किया जा सकता है, जब तक कि इसे रिन्यू न करा लिया जाए।

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