गाड़ी के ट्रांसफर के लिए नहीं काटने होंगे RTO के चक्कर, NOC का झंझट होगा खत्म, जानें सरकार का नया प्लान

सरकार राज्यों के बीच वाहनों के ट्रांसफर की प्रक्रिया को आसान बनाने की तैयारी में है। इसके लिए, सरकार उस मुश्किल नियम को खत्म कर सकती है जिसके तहत वाहन मालिकों को, जिस राज्य में उनका वाहन अभी रजिस्टर्ड है, वहां से NOC (अनापत्ति प्रमाण पत्र) लेकर नए राज्य के RTO में जमा करना पड़ता है। NITI Aayog द्वारा बनाई गई गैर-वित्तीय नियामक सुधारों पर एक उच्च-स्तरीय समिति ने यह सुझाव दिया है कि राज्यों के बीच वाहनों का ट्रांसफर एक ऑटो-जेनरेटेड क्लीयरेंस सिस्टम के जरिए किया जाए।

एक राज्य से दूसरे राज्य में पुरानी गाड़ी को ट्रांसफर करना अब और आसान होने वाला है। केंद्र सरकार दूसरे राज्य में गाड़ी ट्रांसफर करने के लिए 'नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट' (NOC) की अनिवार्य शर्त को हटा सकती है। इसके लिए, NITI Aayog की एक उच्च-स्तरीय समिति ने परिवहन मंत्रालय (MoRTH) को एक प्रस्ताव भेजा है। इसके अलावा, सरकार 15 साल पुरानी गाड़ियों के रजिस्ट्रेशन के नियमों में भी बदलाव कर सकती है।

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एनओसी सर्टिफिकेट

मौजूदा वाहन रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया क्या?

मोटर वाहन अधिनियम 1988 की धारा 47 के अनुसार, आप किसी दूसरे राज्य के वाहन को किसी भी राज्य में एक साल तक चला सकते हैं। एक साल के अंदर, आपको अपने वाहन का रजिस्ट्रेशन नए राज्य में करवाना होगा। इसके लिए, पुराने RTO से NOC (अनापत्ति प्रमाण पत्र) लेना जरूरी है। यह प्रक्रिया हर राज्य में अलग होती है और इसके लिए अलग-अलग दस्तावेजों की जरूरत होती है। इसमें रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट, फिटनेस सर्टिफिकेट और टैक्स रसीद जैसे दस्तावेज शामिल हैं।

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