आज से बदल गए हैं FasTag के नियम, ये कदम उठाएंगे तो नहीं होंगे ब्लैकलिस्ट

New FasTag Rules: भारत सरकार ने 1 अगस्त 2024 से फास्टैग के नियमों में बड़े और जरूरी बदलाव किए हैं। सरकार ने यात्रियों के लिए ही इन नियमों को लागू किया है, इसके अंतर्गत अब टोल प्लाजा पर लगने वाला लंबा समय लगभग नाम मात्र का रह जाएगा। इन नियमों का पालन ना करने पर यूजर्स का फास्टैग ब्लैकलिस्ट भी हो सकता है।

KEY HIGHLIGHTS
  • फास्टैग के नियमों में हुए बड़े बदलाव
  • नियमों का पालन ना करना पड़ेगा भारी
  • ब्लैकलिस्ट भी हो सकता है आकाउंट

New FasTag Rules: भारत सरकार ने 1 अगस्त 2024 से फास्टैग इस्तेमाल करने के नियमों में बड़े बदलाव कर दिए हैं। अब टोल प्लाजा पर बिना किसी परेशानी के फास्टैग का इस्तेमाल करने के लिए यूजर्स को जरूरी अपडेट करने को कहा गया है। इन नियमों का पालन ना करने पर यूजर्स का फास्टैग ब्लैकलिस्ट भी हो सकता है। सरकार ने कार चालकों और यात्रियों के लिए ही इन नियमों को लागू किया है, इसके अंतर्गत अब टोल प्लाजा पर लगने वाला लंबा समय लगभग नाम मात्र का रह जाएगा। कुल मिलाकर केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने ये काम जनता की सहूलियत के लिए ही किया है। आज से नई कार खरीदने वालों को तीन महीने के भीतर कार का रजिस्ट्रेशन नंबर बताना होगा।

FasTag New Rules

इन नियमों का पालन ना करने पर यूजर्स का फास्टैग ब्लैकलिस्ट भी हो सकता है

केवायसी है सबसे महत्वपूर्ण

आपकी कार पर लगे फास्टैग में सबसे बड़ा बदलाव नो योर कस्टमर यानी केवायसी प्रोसेस में हुआ है। अपडेटेड गाइडलाइंस के अनुसार 1 अगस्त 2024 से आपको 5 साल या उससे पुराने फास्टैग को बदलना होगा। इसके लिए संबंधित अथॉरिटी में जाकर उन्हें फास्टैग जारी होने की तारीख बतानी होगी और इसे बदलने के लिए निवेदन करना होगा। इसके बाद आपको मौजूदा फास्टैग अकाउंड अमान्य हो जाएगा। तो फास्टैग कम से कम तीन साल पुराने हैं, उनके लिए केवायसी प्रोसेस रिन्यू कराना अनिवार्य कर दिया गया है। यूजर्स और फास्टैग सर्विस देने वाली कंपनियों को ये प्रक्रिया 31 अक्टूबर या उससे पहले पूरी करनी होगी।

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