उपभोक्ता आयोग ने मर्सिडीज बेंज को ग्राहक को 1.78 करोड़ रुपये वापस करने को कहा, जानें पूरा मामला

दिल्ली राज्य उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग एक शिकायत पर सुनवाई कर रहा था, जिसमें आरोप लगाया गया था कि खरीदी गई इलेक्ट्रिक कार को चार बार वर्कशॉप भेजा गया और अक्टूबर 2023 में मरम्मत के लिए सौंपे जाने के बाद भी वाहन कंपनी के कब्जे में रहा।

दिल्ली की एक उपभोक्ता अदालत ने मर्सिडीज-बेंज को एक इलेक्ट्रिक कार की 1.78 करोड़ रुपये से अधिक की खरीद राशि वापस करने का निर्देश दिया है। उपभोक्ता आयोग ने साथ ही निर्माण दोष को ठीक न करके मानसिक पीड़ा पहुंचाने के लिए एक शिकायतकर्ता को पांच लाख रुपये देने का भी निर्देश भी दिया।

Consumer Commission

दिल्ली राज्य उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग एक शिकायत पर सुनवाई कर रहा था। (फोटो क्रेडिट- ncdrc.nic.in)

दिल्ली राज्य उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग एक शिकायत पर सुनवाई कर रहा था, जिसमें आरोप लगाया गया था कि खरीदी गई इलेक्ट्रिक कार को चार बार वर्कशॉप भेजा गया और अक्टूबर 2023 में मरम्मत के लिए सौंपे जाने के बाद भी वाहन कंपनी के कब्जे में रहा।

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