USA News: क्‍यों लाखों युवाओं को देश से निकाल रहा अमेरिका, भारतीयों की संख्या सबसे अधिक; समझें क्या है पूरा मामला

अमेरिका में अलग तरह के नियम हैं। यहां के नियमों के मुताबिक बच्चे सिर्फ 21 साल तक माता-पिता पर निर्भर रह सकते हैं। 21 साल का पूरा होने के बाद बच्चों को माता-पिता के वीजा पर अमेरिका में रहने की इजाजत नहीं है। इस नियम के कारण लाखों भारतीय युवाओं पर ये खतरा मंडरा रहा है।

Indian Visa: यूएस ढाई लाख युवाओं को देश से निकाल सकता है। इनमें से अधिकतर भारतवंशी हैं जो अपने माता-पिता के साथ बचपन में अमेरिका आए थे। जानकारी के मुताबिक, 21 वर्ष की आयु पूरी हो जाने के कारण उन्हें अमेरिका से उस देश में भेजे जाने का खतरा मंडरा रहा है जहां वे किसी को नहीं जानते हैं। व्हाइट हाउस ने गुरुवार को इस गतिरोध के लिए रिपब्लिकन को दोषी ठहराया।

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ढाई लाख युवाओं को देश से निकाल सकता हैं अमेरिका

क्या होते है डाक्यूमेंटेड ड्रीमर्स

पिछले महीने, सीनेट उपसमिति के अध्यक्ष सीनेटर एलेक्स पैडीला और प्रतिनिधि डेबोरा रास के नेतृत्व में 43 सांसदों ने बाइडन प्रशासन से 2.5 लाख से अधिक डाक्यूमेंटेड ड्रीमर्स की सुरक्षा के लिए तत्काल कार्रवाई करने का आह्वान किया था, लेकिन अब तक इसे लेकर कोई कदम नहीं उठाया जा सका है। बता दें, माता-पिता के वीजा पर अमेरिका में रहने वाले बच्चों को डाक्यूमेंटेड ड्रीमर्स कहा जाता है। 21 साल का होते ही अगर डाक्यूमेंटेड ड्रीमर्स के पास अपना वीजा नहीं है तो उन्हें देश से निकाल दिया जाता है। वहीं 13 जून को बाइडन प्रशासन को लिखे पत्र में उन्होंने कहा कि ग्रीन-कार्ड के लंबे बैकलाग के कारण, अप्रवासी परिवारों को अक्सर स्थायी निवासी का दर्जा पाने के लिए दशकों तक इंतजार करना पड़ता है।

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