ट्रंप को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत, मिडटर्म चुनाव से पहले मेल वोटिंग प्रतिबंध लागू करने का रास्ता साफ

अमेरिका में मिडटर्म चुनाव से पहले मेल वोटिंग को लेकर ट्रंप प्रशासन को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। कोर्ट के इस फैसले से ट्रंप के मेल बैलेट पर प्रतिबंध वाले आदेश को लागू करने का रास्ता खुला है। हालांकि, कोर्ट ने आदेश की वैधता पर अंतिम फैसला नहीं दिया।

अमेरिका में नवंबर में होने वाले मिडटर्म चुनाव से पहले मेल के जरिए मतदान को लेकर राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप प्रशासन को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। कोर्ट के फैसले से ट्रंप के उस आदेश को लागू करने का रास्ता खुल गया है, जिसमें मेल वोटिंग पर नए प्रतिबंध लगाने की बात कही गई है। हालांकि, सुप्रीम कोर्ट ने अभी यह तय नहीं किया है कि ट्रंप का आदेश कानूनी तौर पर सही है या नहीं।

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अमेरिका में मेल वोटिंग पर ट्रंप को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत (सांकेतिक फोटो)

राज्यों की याचिका खारिज

सुप्रीम कोर्ट के कंजर्वेटिव बहुमत वाले जजों ने कहा कि जिन राज्यों ने याचिका दायर की थी, वे यह साबित नहीं कर पाए कि उन्हें इस आदेश से अभी कोई सीधा नुकसान हुआ है, क्योंकि इसे अभी पूरी तरह लागू नहीं किया गया था। हालांकि, कोर्ट ने स्पष्ट किया कि इसका मतलब यह नहीं है कि ट्रंप प्रशासन की ओर से उठाया गया हर कदम कानूनी ही होगा। कोर्ट के आदेश में कहा गया कि सरकार इस आदेश को लागू करने के लिए जो भी कदम उठाएगी, उसकी वैधता पर आगे फैसला हो सकता है। तीन उदारवादी (Liberal) जजों ने इस फैसले पर कड़ी असहमति जताई। जस्टिस केतनजी ब्राउन जैक्सन ने इसे चुनाव से जुड़े मामलों में पहले से चली आ रही जटिलताओं को और बढ़ाने वाला फैसला बताया।

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