H-1B वीजा पर ट्रंप को झटका, 1 लाख डॉलर फीस लगाने की योजना पर कोर्ट ने लगाई रोक

अमेरिका की एक संघीय अदालत ने राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की H-1B वीजा पर 1 लाख डॉलर फीस लगाने की योजना पर रोक लगा दी है। कोर्ट ने कहा कि ऐसी फीस लागू करने का अधिकार राष्ट्रपति के पास नहीं है।

अमेरिका में H-1B वीजा को लेकर राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को बड़ा झटका लगा है। अमेरिका की संघीय अदालत ने H-1B वीजा के नए आवेदनों पर 1 लाख डॉलर की अतिरिक्त फीस लगाने की योजना पर रोक लगा दी है। कोर्ट ने कहा कि इतनी बड़ी फीस लगाने का अधिकार राष्ट्रपति के पास नहीं है। इस फैसले से विदेशी पेशेवरों, खासतौर पर भारतीय आईटी कर्मचारियों और H-1B वीजा पर निर्भर कंपनियों को बड़ी राहत मिली है।

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अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप (File Photo)

कोर्ट ने कहा- फीस तय करने का अधिकार कांग्रेस के पास

अमेरिकी जिला न्यायाधीश रिचर्ड स्टर्न्स ने फैसला सुनाते हुए कहा कि राष्ट्रपति अपने स्तर पर ऐसी फीस लागू नहीं कर सकते। अदालत के मुताबिक, इस तरह का फैसला लेने का अधिकार अमेरिकी कांग्रेस के पास है, इसलिए यह कदम संविधान में तय शक्तियों के बंटवारे के सिद्धांत का उल्लंघन करता है।

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