'विदेशी ताकतों के आगे झुका कोर्ट, अब लगाऊंगा 10% अतिरिक्त टैरिफ'; अमेरिकी SC के फैसले पर ट्रंप ने क्या-क्या कहा?

अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को डोनाल्ड ट्रंप के टैरिफ़ को गैरकानूनी करार दिया है। अदालत ने कहा कि राष्ट्रीय आपात स्थितियों के लिए बनाए गए कानूनों का गलत इस्तेमाल करते हुए ट्रंप ने लगभग सभी अमेरिकी व्यापारिक साझेदार देशों पर व्यापक टैरिफ़ लगा दिए थे। 6-3 के बहुमत से सुनाए गए फैसले में कोर्ट ने स्पष्ट किया कि राष्ट्रपति का अधिकार सीमा से बाहर चला गया।

Trump Tariff: टैरिफ को लेकर राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को अमेरिकी अदालत ने बड़ा झटका दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को ट्रंप टैरिफ को गैरकानूनी करार दिया है। कोर्ट ने कहा कि राष्ट्रीय आपात स्थितियों के लिए बनाए गए कानूनों को गलत इस्तेमाल किया गया है। कोर्ट ने कहा कि राष्ट्रपति ट्रंप ने अपने कानूनी अधिकार से आगे बढ़कर लगभग सभी अमेरिकी व्यापारिक साझेदार देशों पर व्यापक टैरिफ लगा दिए थे। 6-3 के बहुमत से सुप्रीम कोर्ट ने ये फैसला सुनाया। इसी बीच कोर्ट के फैसले को लेकर ट्रंप ने मीडिया से बातचीत की।

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टैरिफ को लेकर सुप्रीम कोर्ट क फैसले पर ट्रंप ने जताई नाराजगी।

ट्रंप ने फैसले पर क्या कहा?

सुप्रीम कोर्ट के फैसले को लेकर ट्रंप ने चिंता जाहिर करते हुए कहा कि टैरिफ को लेकर हमारे पास और भी विकल्प हैं। सु्प्रीम कोर्ट के फैसले को लेकर डेमोक्रेट्स खुश हैं। कोर्ट से इस तरह के फैसले की उम्मीद नहीं थी। उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के फैसले को शर्मनाक बताया है।

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