Pakistan: जेल से बाहर आएंगे इमरान खान! 9 मई हिंसा से जुड़े चार मामलों में मिली जमानत

Pakistan News: इमरान खान के खिलाफ 9 मई 2023 की हिंसा के सिलसिले में लाहौर में 12 मुकदमे दर्ज किये गए हैं। इसमें से चार मामलों में उन्हें जमानत दे दी गई है। जबकि पाकिस्तान की अदालत ने आठ अन्य मामलों की सुनवाई 30 नवंबर तक के लिए स्थगित कर दी।

Pakistan News: पाकिस्तान की आतंकवाद निरोधक अदालत ने लाहौर में आगजनी के चार मामलों में पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खाने को जमानत दे दी जबकि आठ अन्य मामलों की सुनवाई 30 नवंबर तक के लिए स्थगित कर दी। इमरान खान इस समय विभिन्न मामलों में रावलपिंडी के अडियाला जेल में बंद हैं। पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ (पीटीआई) के शीर्ष नेता इमरान खान के खिलाफ मई 2023 की हिंसा के सिलसिले में लाहौर में 12 मुकदमे दर्ज किये गए हैं।

Imran Khan Pakistan

इमरान खान, पूर्व प्रधानमंत्री, पाकिस्तान।

इमरान खान की भ्रष्टाचार के मामले में गिरफ्तारी के बाद हुई हिंसा को लेकर दर्ज मामलों में सरकारी और सैन्य इमारतों पर हमले का मुकदमा भी शामिल है। आंतकवाद रोधी अदालत ने शुक्रवार को उन्हें मॉडल टाउन इलाके में पाकिस्तान मुस्लिम लीग-नवाज (पीएमएल-एन) के कार्यालय को कथित रूप से जलाने, कलमा चौक के पास एक कंटेनर, गुलबर्ग में पुलिस वाहनों और 9 मई 2023 के दंगों के दौरान शेरपाओ ब्रिज पर हिंसा से जुड़े चार मामलों में जमानत दे दी। बता दें, इमरान खान ने अदालत में दाखिल अर्जी में इन मामलों में जमानत देने का अनुरोध किया था।

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