पाकिस्तान हाई कोर्ट का बड़ा आदेश, इमरान खान और बुशरा बीबी को एकांत कारावास में न रखा जाए

पाकिस्तान की एक उच्च अदालत ने जेल प्राधिकारियों को मंगलवार को निर्देश दिया कि पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान और उनकी पत्नी बुशरा बीबी को एकांत कारावास में नहीं रखा जाए।

क्रिकेटर से नेता बने इमरान खानऔर उनकी पत्नी बुशरा बीबी इस समय रावलपिंडी की अदियाला जेल में बंद हैं। दोनों भ्रष्टाचार और इससे जुड़े मामलों में लंबी सजा काट रहे हैं। इस्लामाबाद उच्च न्यायालय के न्यायमूर्ति खादिम हुसैन सोमरो ने यह फैसला सुनाया। अदालत ने इमरान खान और बुशरा बीबी को कथित तौर पर एकांत कारावास में रखे जाने को चुनौती देने वाली याचिकाओं को सुनवाई योग्य माना।

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इमरान खान और बुशरा को बड़ी राहत (फाइल फोटो)

अदालत ने यह भी निर्देश दिया कि इमरान खान के परिवार के सदस्यों को जेल नियमों के तहत उनसे मिलने की अनुमति दी जाए। साथ ही, प्राधिकारियों को उनके बेटों से फोन पर बातचीत की व्यवस्था करने का आदेश दिया।आईएचसी ने अदियाला जेल प्रशासन को निर्देश दिया कि इमरान खान को रोजाना समाचार पत्र और किताबें उपलब्ध कराई जाएं तथा जेल नियमों के अनुसार उन्हें चिकित्सा सुविधाएं भी दी जाएं।

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