भारतीयों के लिए बड़ी राहत, फ्रांस एयरपोर्ट ट्रांजिट पर खत्म हुआ वीजा नियम; क्या हैं पूरी शर्तें?

भारत में फ्रांस दूतावास ने तय किया है कि साधारण पासपोर्ट धारक भारतीय नागरिकों को फ्रांसीसी क्षेत्र में स्थित हवाई अड्डों के अंतरराष्ट्रीय क्षेत्र से गुजरते समय हवाई अड्डे के ट्रांजिट वीजा की आवश्यकता नहीं होगी। यह नियम उन यात्रियों पर लागू होता है जो किसी तीसरे देश की यात्रा के दौरान फ्रांसीसी हवाई अड्डे पर ठहराव के समय अंतरराष्ट्रीय क्षेत्र में रहते हैं।

अंतरराष्ट्रीय यात्रा करने वाले भारतीयों के लिए बड़ी राहत भरी खबर है। 10 अप्रैल 2026 से फ्रांस ने एयरपोर्ट ट्रांजिट नियमों में अहम बदलाव किए हैं। नई एडवाइडरी के मुताबिक, अब साधारण भारतीय पासपोर्ट धारक फ्रांसीसी हवाई अड्डों के अंतरराष्ट्रीय क्षेत्र से ट्रांजिट के दौरान बिना एयरपोर्ट ट्रांजिट वीजा (ATV) के यात्रा कर सकेंगे। यह छूट उन यात्रियों पर लागू होगी जो किसी अन्य देश की यात्रा कर रहे हैं और शेंगेन क्षेत्र में प्रवेश नहीं कर रहे हैं।

France Transit Visa Rule 2026

फ्रांसीसी हवाई अड्डों पर इंटरचेंजिंग के नए नियम (फोटो-AI)

नई व्यवस्था के तहत, यदि यात्री की कनेक्टिंग फ्लाइट उसी एयरपोर्ट के अंतरराष्ट्रीय ट्रांजिट एरिया से है और उसे इमिग्रेशन या सीमा नियंत्रण से नहीं गुजरना पड़ता, तो उसे वीजा लेने की जरूरत नहीं होगी। उदाहरण के तौर पर, पेरिस के एयरपोर्ट से होकर ट्रांजिट करने वाले यात्री अब सीधे अपनी अगली फ्लाइट पकड़ सकते हैं, बशर्ते वे एयरपोर्ट के इंटरनेशनल जोन से बाहर न जाएं।

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