Delhi HC Order Jai Anshul Ambani LOC: बिजनेसमैन अनिल अंबानी के बेटे जय अंशुल अंबानी की याचिका पर दिल्ली हाईकोर्ट ने गुरुवार को अहम निर्देश दिया। कोर्ट ने ब्यूरो ऑफ इमिग्रेशन को निर्देश दिया है कि वह अंशुल अंबानी को बताए कि उनके खिलाफ कोई लुकआउट सर्कुलर यानी LOC जारी है या नहीं और अगर जारी है तो क्या वह अभी भी लागू है।
अनिल अंबानी के बेटे पर HC का आदेश, इमिग्रेशन ब्यूरो 3 हफ्ते में बताएगा LOC है या नहीं
जस्टिस मनोज जैन ने अधिकारियों को तीन हफ्ते के भीतर अंशुल अंबानी को इस संबंध में जरूरी जानकारी देने का निर्देश दिया है।
अंशुल अंबानी ने दिल्ली हाईकोर्ट में याचिका दाखिल कर पूछा था कि क्या उनके खिलाफ कोई LOC जारी किया गया है। याचिका में कहा गया था कि उन्हें कुछ समय बाद विदेश यात्रा करनी है और इसलिए वह यह स्पष्टता चाहते हैं कि उनके खिलाफ कोई LOC लंबित तो नहीं है।
केंद्र सरकार की ओर से पेश वकील ने क्या कहा?
केंद्र सरकार की ओर से पेश स्थायी वकील ने कहा कि संबंधित अधिकारियों की ओर से अंशुल अंबानी के अनुरोध पर विचार किया जाएगा और तय समय के भीतर उन्हें जानकारी दी जाएगी।
अंशुल अंबानी के वकील ने केंद्र सरकार के इस रुख पर कोई आपत्ति नहीं जताई। इसके बाद हाईकोर्ट ने याचिका का निपटारा करते हुए तीन हफ्ते के भीतर संबंधित जानकारी अंशुल अंबानी को देने का निर्देश दिया।
बता दें कि कुछ महीनों पहले CBI ने भी जय अनमोल अंबानी से पूछताछ शुरू की थी। सीबीआई ने 228 करोड़ रुपये के यूनियन बैंक ऑफ इंडिया धोखाधड़ी मामले में उद्योगपति के बेटे जय अनमोल अंबानी से पूछताछ शुरू की थी। गत 9 दिसंबर, 2025 को एजेंसी ने जय अनमोल अनिल अंबानी और अन्य के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की थी, जिसके बाद जय के आवास पर तलाशी ली गई थी। सीबीआई ने यूनियन बैंक ऑफ इंडिया (तत्कालीन आंध्रा बैंक) की एक शिकायत पर कार्रवाई की थी, जिसमें आरोप लगाया गया था कि कंपनी ने बैंक से लिए गए ऋण का भुगतान नहीं किया, जिससे खाता 2019 में एनपीए में बदल गया।
