News Ki Pathshala: 5 अक्टूबर 2026 को सुप्रीम कोर्ट ने मुख्य चुनाव आयुक्त (CEC) ज्ञानेश कुमार को पद से निलंबित करने और उनके कामकाज पर रोक लगाने की मांग पर कोई अंतरिम आदेश जारी करने से इनकार कर दिया। चीफ जस्टिस सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली पीठ ने मामले में चुनाव आयोग, CEC ज्ञानेश कुमार, निर्वाचन आयुक्त और केंद्र सरकार को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है।