UP SIR News: रामपुर जिले में विशेष गहन पुनरीक्षण (Special Intensive Revision – SIR) प्रक्रिया के दौरान बड़ा फर्जीवाड़ा सामने आया है। SIR फॉर्म में तथ्यों को छिपाकर गलत जानकारी भरने और फर्जी हस्ताक्षर करने के आरोप में एक महिला और उसके दो बेटों के खिलाफ पुलिस में मामला दर्ज कराया गया है। यह प्रदेश में SIR से जुड़ी पहली FIR है। यह कार्रवाई जिलाधिकारी अजय कुमार द्विवेदी के निर्देश पर की गई है।
गलत जानकारी देने पर दर्ज हुई FIR (सांकेतिक तस्वीर | PTI)
विदेश में रह रहे बेटों के नाम पर भरे गए फॉर्म
जांच के दौरान पता चला कि मतदाता क्रमांक 645 आमिर, जो वर्षों से दुबई में रहता है, और मतदाता क्रमांक 648 दानिश, जो कुवैत में रहता है, दोनों के नाम पर फॉर्म भरे गए। फॉर्म भरने और हस्ताक्षर करने का काम उनकी मां नूरजहां ने किया था, जबकि दोनों बेटों का भारत में निवास नहीं है। बीएलओ के फॉर्म्स डिजिटाइज करने के समय यह गड़बड़ी सामने आई। इसके बाद जिलाधिकारी ने इसे निर्वाचन नियमों का गंभीर उल्लंघन मानते हुए तीनों के खिलाफ FIR दर्ज कराने का आदेश दिया।
चुनाव आयोग के दिशा-निर्देशों का उल्लंघन
भारत निर्वाचन आयोग के नियमों के अनुसार मतदाता केवल उसी स्थान पर गणना फॉर्म भर सकता है, जहां वह असल में रहता है। गलत जानकारी देना, दोहरी एंट्री बनाए रखना या फर्जी दस्तावेज जमा करना दंडनीय अपराध है और ऐसे मामलों में कठोर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। जिलाधिकारी द्विवेदी ने बताया कि जिले में विशेष प्रगाढ़ पुनरीक्षण पूरी पारदर्शिता और गंभीरता के साथ चल रहा है तथा किसी भी प्रकार की धोखाधड़ी को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा।
मतदाताओं से अपील
जिलाधिकारी ने जिले के सभी नागरिकों से अपील की है कि वे अपनी व्यक्तिगत जानकारी सही और अपडेटेड दें और किसी भी प्रकार का तथ्य न छिपाएं। उन्होंने कहा कि दो स्थानों से फॉर्म भरने या गलत जानकारी देने से बचें, क्योंकि यह नियमों के खिलाफ है। जिन लोगों से गलती से दोहरी एंट्री हो गई है, वे अपने BLO से संपर्क कर तत्काल संशोधन करा सकते हैं ताकि निर्वाचन प्रक्रिया पारदर्शी और निष्पक्ष बनी रहे।
