Withdrawal From PF Account: रिटायरमेंट के बाद निकालते हैं पीएफ खाते से पैसा, तो क्या देना होगा टैक्स

Withdrawal From PF Account: ​नौकरीपेशा लोगों की सैलरी की का एक हिस्सा हर महीने पीएफ फंड में जमा होता है। आप जरूरत पड़ने पर पीएफ खाते से नियमों के अनुसार पैसों की निकासी आसानी से कर सकते हैं। रिटायरमेंट के 36 महीने यानी 3 साल के भीतर पीएफ खाते में जमा राशि की निकासी के लिए आवेदन दाखिल करना पड़ता है।

Withdrawal From PF Account: कर्मचारी भविष्य निधि (EPF) अधिनियम और योजना उस समयसीमा के संबंध में कोई प्रतिबंध नहीं लगाती है जब तक कोई व्यक्ति ईपीएफ का मेंबर बना रहता है। हालांकि, एक ईपीएफ अकाउंट तब डीएक्टिवेट हो जाता है, जब कर्मचारी 55 साल की उम्र के बाद सर्विस से रिटायर हो जाता है। रिटायरमेंट के 36 महीने यानी 3 साल के भीतर पीएफ खाते में जमा राशि की निकासी के लिए आवेदन दाखिल करना पड़ता है। ऐसा नहीं करने पर खाता निष्क्रिय हो जाता है।

EPF Accounts

निकासी पर नहीं लगता टैक्स

एक बार जब कोई ईपीएफ अकाउंट डीएक्टिवेट हो जाता है, तो उस तारीख से खाते में ब्याज जमा नहीं किया जाता है। आयकर (Income Tax) अधिनियम के अनुसार, यदि कर्मचारी ने अपने नियोक्ता के साथ निरंतर सेवा प्रदान की है (यदि पीएफ ट्रांसफर किया गया है तो पिछले नियोक्ता सहित) रोजगार समाप्ति की तिथि पर कर्मचारी के खाते में जमा शेष राशि टैक्स फ्री है।

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